लखवी को भारत के हवाले कर दे पाकिस्‍तान: वेंकैया नायडू

इस्‍लामाबाद हाइकोर्ट ने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्‍टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि पाकिस्‍तान लखवी को भारत को सौंप दे। सुब्रमण्‍यम स्‍वामी को लगता है कि पाकिस्‍तान के साथ

By Tilak RajEdited By: Publish:Fri, 13 Mar 2015 02:06 PM (IST) Updated:Fri, 13 Mar 2015 04:33 PM (IST)
लखवी को भारत के हवाले कर दे पाकिस्‍तान: वेंकैया नायडू

नई दिल्ली। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि पाकिस्तान लखवी को भारत को सौंप दे। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से कुछ हासिल नहीं होना वाला। भारत सरकार ने विरोध जताते हुए नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया है। उधर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजजू ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने लखवी के खिलाफ पर्याप्त सुबूतों को होने के बाचजूद उन्हें सही तरीके से कोर्ट में पेश नहीं किया जिसके कारण उसकी रिहाई संभव हो सकी है।

वेंकैया नायडू ने लखवी को जमानत दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसे लखवी को भारत को सौंप देना चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के लिए पाक को कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। ये कदम दिखाई भी देने चाहिए।'

उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तमाम कानूनी उपाय करे, ताकि लखवी जेल से बाहर ने आ पाए। सरकार को लखवी के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए था, जिससे वो जेल से झूट न पाए।'

लेकिन भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लगता है कि अब पाकिस्तान से वार्ता करने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई फायदा होगा। अब पाकिस्तान को ताकत दिखाने की जरूरत है, तभी कुछ हल निकल सकता है।'

बता दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने उसे आज जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखवी को जेल में रखा जाना गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नूरूल हक ने लखवी को तत्काल जेल रिहा करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान सरकार ने पांच मार्च को लखवी के खिलाफ आरोपों की सूची कोर्ट के समक्ष पेश की थी। उधर, लखवी के वकील राजा रिजवान ने कहा कि इससे पहले भी कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी लखवी को अफगान नागरिक को अगवा करने के झूठे मामले में जेल में रखा गया।

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