नौ मीडियाकर्मियों को इंडिगो ने 30 अक्टूबर तक किया प्रतिबंधित, यात्रा के दौरान नियमों का किया था उल्लंघन

नौ सितंबर को अभिनेत्री कंगना रनोट इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-264 से चंडीगढ़ से मुंबई जा रही थीं। इसी दौरान मीडियाकर्मियों ने नियमों का उल्लंघन किया था। मसलन शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया था। इसी के चलते डीजीसीए ने ये कार्रवाई की है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 09:44 PM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 09:44 PM (IST)
नौ मीडियाकर्मियों को इंडिगो ने 30 अक्टूबर तक किया प्रतिबंधित, यात्रा के दौरान नियमों का किया था उल्लंघन
ये सभी मीडियाकर्मी 30 अक्टूबर तक इंडिगो की फ्लाइट नहीं ले सकेंगे।

नई दिल्ली, प्रेट्र। इंडिगो ने यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले नौ मीडियाकर्मियों को प्रतिबंधित कर दिया है। ये 30 अक्टूबर तक इंडिगो की फ्लाइट नहीं ले सकेंगे। नौ सितंबर को अभिनेत्री कंगना रनोट इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-264 से चंडीगढ़ से मुंबई जा रही थीं। इसी दौरान मीडियाकर्मियों ने नियमों का उल्लंघन किया था। मसलन शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया था। उसने इंडिगो से रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जांच के काफी देर बाद इंडिगो ने कार्रवाई का निर्णय लिया।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के एक अधिकारी ने बताया था कि हमने ऐसे कुछ वीडियो देखे जिसमें मीडियाकर्मी 6E264 उड़ान में एक दूसरे से बहुत सटकर खड़े थे। यह सुरक्षा और शारीरिक दूरी के नियमों के उल्लंघन की तरह था। जिस पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपना बयान डीजीसीए को दिया था। 

डीजीसीए ने गाइडलाइंस में किया था बदलाव

इस घटना के बाद से डीजीसीए ने गाइडलाइंस में थोड़ा बदलाव किया था। जिसके चलते अब फ्लाइट में बिना पूर्व इजाजत के कोई फोटो नहीं खींच सकता। प्लेन के टेक ऑफ, लैंडिंग और किसी डिफेंस की जगह पर खड़े रहने के दौरान फोटो खींचने की इजाजत नहीं है। यात्रा के दौरान किसी उपकरण के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं है जो रिकॉर्डिंग करता हो।

बता दें कि कंगना रनोट 9 सितंबर को चंडीगढ़-मुंबई उड़ान के दौरान आगे की कतार में बैठी थीं। कई मीडियाकर्मी भी उसी उड़ान में सवार हुए थे। जो कि यह मीडियाकर्मी शारीरिक दूरी का उल्लंघन करते हुए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे थे। डीजीसीए ने शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए 25 मई को नियम जारी किया था। इसमें कहा गया था कि गंतव्य पर आगमन के बाद यात्री को (विमान से) क्रम से जाने की अनुमति देनी चाहिए ताकि ज्यादा लोग कहीं एकत्र ना हों। 

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