माल्या जैसे भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को बनेगा नया कानून

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रस्तावित कानून का मसौदा सार्वजनिक किया।

By Gunateet OjhaEdited By: Publish:Thu, 18 May 2017 09:25 PM (IST) Updated:Thu, 18 May 2017 09:25 PM (IST)
माल्या जैसे भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को बनेगा नया कानून
माल्या जैसे भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को बनेगा नया कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत ऐसे आर्थिक अपराधियों को भगोड़ा घोषित कर केंद्र सरकार उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सकेगी। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रस्तावित कानून का मसौदा सार्वजनिक किया।

प्रस्तावित कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी उस व्यक्ति को माना जाएगा जो आपराधिक मुकद्मे से बचने के लिए भारत छोड़कर विदेश भाग गया हो या जो आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए लौटकर भारत नहीं आया है। ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को विशेष अदालत ई-मेल के माध्यम से ही नोटिस भेज सकेगी। ऐसे अपराधियों ने पैन नंबर और आधार नंबर लेने के लिए जो ई-मेल पता दिया है, उसी पर यह नोटिस भेजा जाएगा।

प्रस्तावित विधेयक की धारा 10 की उपधारा दो के तहत विशेष अदालत भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकेगी। भले ही इस अपराधी ने यह संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की हो या उसकी कोई और संपत्ति हो। विशेष अदालत जब्त की गयी संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगी जो उस संपत्ति को ऋणदाताओं में बांट सकेगा। भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति जब्त करने से पहले छह महीने के लिए उसे अटैच करने का आदेश दिया जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि बड़े आर्थिक अपराधियों के भारत से भागने के चलते देश में कानून की अवहेलना की जा रही है। इसलिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी, त्वरित और संवैधानिक प्रावधान की जरूरत है। इसलिए सरकार यह विधेयक लेकर आयी है।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 के अपने भाषण में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए एक कानून बनाने का ऐलान किया था। जेटली ने कहा था कि पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराधियों सहित कुछ बड़े अपराधी कानून के शिकंजे से बचने के लिए देश से भाग गए हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करे। इसलिए सरकार ऐसे अपराधियों की देश के भीतर स्थित संपत्तियों को जब्त करने के लिए नया कानून बनाएगी।

ईडी ने जब्त किया माल्या का 100 करोड़ रुपये का फार्महाउस

भगोड़ा शराब उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के अलीबाग में बीच पर स्थित माल्या का 100 करोड़ रुपये का फार्म हाउस जब्त कर लिया है। ईडी ने माल्या के इस 17 एकड़ के फार्म हाउस को पिछले साल सितंबर मंे मनी लांड्रिंग कानून के तहत अटैच किया था। ईडी ने इस साल अप्रैल में इस फार्म हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। ईडी के मुताबिक यह फार्म हाउस मांडवा फा‌र्म्स प्राइवेट लिमिटेड का है जो माल्या के अधीन है। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकरियों की एक टीम ने फार्म हाउस पर कब्जा करने का आदेश बृहस्पतिवार को चस्पा किया। इस फार्महाउस की पंजीकृत कीमत 25 करोड़ रुपये है जबकि इसका बाजार भाव 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

उल्लेखनीय है कि माल्या तथा अन्य लोगों पर 900 करोड़ रुपये के आइडीबीआइ बैंक लोन डिफॉल्ट मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप हैं। माल्या कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़कर भाग चुके हैं।

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