दिल्ली में दो नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार, नहीं था वैध कागजात
बिना किसी वीजा या वैध कागजात के दिल्ली के द्वारका में रहने वाले नाइजीरिया के दो नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दो नाईजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये दिल्ली में बगैर किसी वैध कागजात के रह रहे थे। ऐसा ही एक मामला पिछले साल मुंबई में सामने आया था। वहां नल्लासोपारा में 6 नाइजीरियाई नागरिकों की गिरफ्तारी हुई जो बिना किसी वैध कागजात के वहां रह रहे थे।
दिल्ली से गिरफ्तार नागरिकों के पास भी न तो वैध वीजा था और न ही कोई और जरूरी कागजात। इन्हें NDPS (नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज एक्ट) के तहत द्वारका से पकड़ा गया। कुल्लु सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरव सिंह ने बताया, ‘उनके पास वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे।’
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के निर्देश पर पुलिस टीम ने सभी विदेशी नागरिकों की जांच की तभी यह गिरफ्तारी की गई।
विदेशी पर्यटकों के लिए भारत यात्रा को सुविधाजनक बनाते हुए वर्ष 2014 में भारत सरकार ने नौ नामित भारतीय हवाई अड्डों से 43 देशों के लिए ई-पर्यटक वीजा योजना शुरू कर दिया है। सरकार ने क्रमशः जनवरी, 2015 और अप्रैल, 2015 में गुयाना और श्रीलंका के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार किया। ई-टूरिस्ट वीजा के तहत मई 2015 में 31 देशों के नागरिकों के लिए विस्तार किया गया है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अधिक देशों के लिए बढ़ाया जाएगा। यह सुविधा निम्नलिखित देशों के पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध है।
किसी भी देश के वीजा संबंधित नियम दूसरे देश के साथ संबंध पर निर्भर करता है। इनमें देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अप्रवासी लोगों की आर्थिक स्थिति अहम भूमिका निभाती है। वीजा के जरिए लोगों को दूसरे देश में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। वीजा का यह प्रावधान प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सामने आया है। पर्यटक के पासपोर्ट पर लगी मुहर ही वीजा है। वीजा पर देश में पर्यटन की कुल अवधि के साथ यह भी अंकित होता है कि व्यक्ति इस दौरान कितनी बार उस देश की यात्रा कर सकता है।