जाकिर नाइक के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, ईडी की याचिका पर हुई सुनवाई

विवादित टीवी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है।

By Ayushi TyagiEdited By: Publish:Thu, 19 Sep 2019 11:30 AM (IST) Updated:Thu, 19 Sep 2019 11:30 AM (IST)
जाकिर नाइक के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, ईडी की याचिका पर हुई सुनवाई
जाकिर नाइक के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, ईडी की याचिका पर हुई सुनवाई

मुंबई,एजेंसी। भारत विवादित प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए लगातार कोशिश कर रहा हैं। वहीं अब मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ एक गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वॉरंट जारी किया गया है।

बता दें कि फिलहाल जाकिर नाइक मलेशिया में है। ये गैर जमानती वारंट पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पी.पी. राजवैद्य ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर जारी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ही कर रहा हैं। 

जानकारी के लिए बता दें कि जाकिर नाइक के वकील ने पिछले हफ्ते एक अर्जी दायर की थी जिसमें उसने अदालत के सामने पेश होने के लिए दो महीने का समय मांगा था। हालांकि कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद सोमवार को एक अर्जी दायर करके जाकिर के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का अनुरोध किया था। ये 2016 में एक मामले में  193.06 करोड़ रुपये की पहचान के अपराध से अर्जित रकम के तौर पर ये अनुरोध किया था। गौरतलब है कि 2016 में ही जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया चला गया था। वहां जाकर उसने स्थायी निवासी का दर्जा हासिल कर लिया था।

गौरतलब है कि मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के बयान पर कहा था कि हम जाकिर नाइक को वापस लाकर ही रहेंगे। दरअसल, मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी उनके प्रत्यर्पण की मांग नहीं की थी। 

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