Hemant Soren: 'तब तक तो खत्म हो जाएंगे चुनाव...', केजरीवाल का हवाला देकर सिब्बल ने सोरेन की मांगी जमानत; SC ने यह दलील सुनते ही दे दी यह तारीख

हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे वकील कपिल सिब्बल से कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और सिब्बल के अनुरोध पर मामले को 17 मई को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।

By Jagran NewsEdited By: Babli Kumari Publish:Mon, 13 May 2024 11:45 PM (IST) Updated:Mon, 13 May 2024 11:45 PM (IST)
Hemant Soren: 'तब तक तो खत्म हो जाएंगे चुनाव...', केजरीवाल का हवाला देकर सिब्बल ने सोरेन की मांगी जमानत; SC ने यह दलील सुनते ही दे दी यह तारीख
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

HighLights

  • SC ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस
  • अंतरिम जमानत पर कहा- दूसरे पक्ष को सुने बगैर नहीं दे सकते आदेश
  • 17 मई को फिर होगी सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी उम्मीदें जग गई हैं। हेमंत सोरेन की ओर से भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के मामले में दिये गए आदेश का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई।

हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे वकील कपिल सिब्बल से कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और सिब्बल के अनुरोध पर मामले को 17 मई को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।

मनी लांड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन 31 जनवरी को हुए गिरफ्तार

ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन तभी से हिरासत में है। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका गत तीन मई को खारिज कर दी थी। सोरेन ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है साथ ही याचिका पर सुनवाई होने तक चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत मांगी है। मामले में सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने सुनवाई की। संयोग से यह वही पीठ है जिसने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

'याचिका पर ईडी को जारी कर रहे हैं नोटिस'

कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर रहे हैं। पीठ ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि वह मामले पर गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनवाई चाहते हैं या फिर गर्मी की छुट्टियों में चाहते हैं। सिब्बल ने कहा कि तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएंगे। उनका केस भी अरविंद केजरीवाल के मामले में दिये गए आदेश में कवर होता है इसलिए कोर्ट उन्हें भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे। पीठ ने कहा कि वह मामले को 20 मई को सुनवाई पर लगा रहे हैं तबतक ईडी का जवाब आ जाएगा।

'ईडी को सिर्फ सात दिन जवाब के लिए दे रहे हैं'

ईडी को सिर्फ सात दिन जवाब के लिए दे रहे हैं। दूसरे पक्ष को सुने बगैर आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन सिब्बल तत्काल सुनवाई की मांग पर अड़ गए। कहा कि उन्होंने ईडी को छह मई को ही याचिका की प्रति दे दी थी। ईडी की ओर से जानबूझकर कोई पेश नहीं हुआ है। सिब्बल ने कहा कि अगर कोर्ट आज सुनवाई नहीं कर रहा है तो मामले को 17 मई शुक्रवार को सुनवाई पर लगाया जाए।

हाई कोर्ट ने सुनवाई करके आदेश को रखा सुरक्षित 

पीठ ने असमर्थता जताते हुए कहा कि वह गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले का आखरी कार्यदिवस है उस दिन बहुत केस लगे हैं । उस दिन संभव नहीं है 20 मई की तारीख दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि उनका केस देखा जाए तो इस मामले में वह पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे फिर उन्हें हाई कोर्ट भेजा गया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करके 28 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिब्बल से पूछे कई सवाल 

मार्च बीत गया अप्रैल बीत गया हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दाखिल की तो हाई कोर्ट ने तीन मई को आदेश दिया और याचिका खारिज कर दी। अब उनकी याचिका पर अगर लंबी तारीख दी जाएगी तो तब तक चुनाव हो जाएंगे। पीठ ने कहा कि वह सबसे नजदीक की तारीख दे रहे हैं। लेकिन सिब्बल ने कहा कि ऐसा है तो वह अपनी याचिका वापस लेते हैं कोर्ट उसे खारिज घोषित कर दे।

अंत में कोर्ट ने उनकी जिद को देखते हुए 17 मई की तिथि तय कर दी लेकिन साथ ही कहा कि हो सकता है कि उस दिन उनके केस की सुनवाई का नंबर न आए। लेकिन सिब्बल ने कहा कि वह चांस लेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि क्या सोरेन के कब्जे में जमीन है। सिब्बल ने इससे इनकार किया। 

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