मोदी सरकार का बड़ा कदम, अब ग्राहकों को मिलेगी 24 घंटे बिजली और ये 11 अधिकार

सरकार ने बिजली की उपलब्धता को ग्राहकों के अधिकार में शामिल किया। बिजली शुल्क तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। इस बारे में उपभोक्ता अधिकार नियम जारी किए गए हैं। बिजली की दर तय करने के तरीके को ज्यादा पारदर्शी बनाने की भी व्यवस्था की गई है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Mon, 21 Dec 2020 08:51 PM (IST) Updated:Tue, 22 Dec 2020 06:14 AM (IST)
मोदी सरकार का बड़ा कदम, अब ग्राहकों को मिलेगी 24 घंटे बिजली और ये 11 अधिकार
सरकार ने बिजली की उपलब्धता को ग्राहकों के अधिकार में शामिल किया (फाइल फोटो)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बारे में विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम जारी किए गए हैं। बिजली की दर तय करने के तरीके को ज्यादा पारदर्शी बनाने की भी व्यवस्था की गई है। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को बिजली ग्राहकों के अधिकार में शामिल किया गया है।

इन नियमों का उल्लंघन होने पर बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इन नियमों के बारे में बिजली मंत्री आरके ¨सह ने बताया कि देश की बिजली वितरण कंपनियां अब सेवा प्रदाता कंपनी हैं। बिजली ग्राहकों को दूसरे सेवा क्षेत्रों की तरह ही सारे अधिकार मिलेंगे। इन नियमों के जरिये हम आम जनता का सशक्तीकरण कर रहे हैं। केंद्र सरकार का अगला कदम इन नियमों के बारे में पूरे देश में प्रचार करना होगा। अगर डिस्काम जान-बूझकर इन नियमों का उल्लंघन करेगी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह नियम 30 करोड़ बिजली ग्राहकों को फायदा पहुंचाएगा।

11 तरह के अधिकार सुनिश्चित

बिजली मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बिजली ग्राहकों के कुल 11 तरह के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें नए कनेक्शन लेने से लेकर मीटर लगाने, बिल भुगतान करने जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। सभी तरह का बिजली कनेक्शन लेने की अब ऑनलाइन सुविधा होगी।

 तय समय में देना होगा कनेक्शन

ग्राहकों के आवदेन करने से सात दिनों के भीतर महानगरों में, 15 दिनों के भीतर नगर निकायों में और 30 दिनों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देना होगा। यह डिस्काम का दायित्व है कि उसके क्षेत्र में जिन ग्राहकों ने बिजली की मांग की है उसे पूरा किया जाए। कोई भी कनेक्शन बिना स्मार्ट प्री पेड या प्री पेड मीटर के नहीं दिया जाएगा। ग्राहकों को बिजली बिल का भुगतान ऑन लाइन भी देने का विकल्प देना होगा।

आयोग तय करेगा बिजली कटौती

बिजली नियामक आयोग सुनिश्चत करेगा कि किसी खास परिस्थिति में बिजली आपूर्ति की अवधि घटाई जा सकती है या नहीं। बिजली की कटौती किन परिस्थितियों में कितनी हो सकती है यह भी आयोग तय करेगा। बिल या मीटर से जुड़ी शिकायतों को दूर करने को लेकर भी आयोग नियम तय करेगा।

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