रिश्वत मामले में विजयन को हाई कोर्ट से राहत

एसएनसी लावालिन मामले में बरी करने के फैसले को कायम रखा...

By Gunateet OjhaEdited By: Publish:Wed, 23 Aug 2017 09:47 PM (IST) Updated:Wed, 23 Aug 2017 09:47 PM (IST)
रिश्वत मामले में विजयन को हाई कोर्ट से राहत
रिश्वत मामले में विजयन को हाई कोर्ट से राहत

कोच्चि, प्रेट्र : केरल हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को एसएनसी लावालिन रिश्वत मामले में बुधवार को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही कहा कि प्रथम दृष्ट्या उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है।

जस्टिस पी. उबैद ने 374.50 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के इस मामले में दो अन्य लोगों को भी बरी करने फैसले को कायम रखा। उन्होंने कहा कि बगैर दस्तावेज के सीबीआइ ने इस मामले में विजयन को गलत तरीके से शामिल किया। हाई कोर्ट ने सीबीआइ की इस मांग को खारिज कर दिया कि साजिश को साबित करने के लिए उनके खिलाफ पूर्ण रूप से मुकदमे चलाने की जरूरत है।

सीबीआइ ने इस मामले में विजयन और अन्य छह लोगों को तिरुअनंतपुरम स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत से बरी करने को 2014 में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में दाखिल समीक्षा याचिका में सीबीआइ ने कहा था कि विशेष अदालत द्वारा बरी किया जाना गैर कानूनी है। आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं। यह मामला 1996 में कनाडाई कंपनी एसएनसी लावालिन को बिजली परियोजनाओं के ठेके देने में कथित भ्रष्टाचार का है। तब विजयन राज्य के ऊर्जा मंत्री थे। आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को 374.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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