कानून मंत्रालय ने किया सभी मंत्रालयों को आगाह, अटर्नी जनरल से सीधी राय न मांगें

कानून मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को आगाह किया है कि उसे बाइपास करके कोई भी सीधे अटर्नी जनरल से कानूनी राय न मांगे।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Sun, 22 Apr 2018 10:37 PM (IST) Updated:Sun, 22 Apr 2018 10:37 PM (IST)
कानून मंत्रालय ने किया सभी मंत्रालयों को आगाह, अटर्नी जनरल से सीधी राय न मांगें
कानून मंत्रालय ने किया सभी मंत्रालयों को आगाह, अटर्नी जनरल से सीधी राय न मांगें

नई दिल्ली, प्रेट्र। कानून मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को आगाह किया है कि उसे बाइपास करके कोई भी सीधे अटर्नी जनरल से कानूनी राय न मांगे। कानून अधिकारियों से सलाह के लिए सही तरीका अपनाते हुए सभी मंत्रालयों को कानून मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए।

सख्त लहजे में लिखे पत्र में कानून सचिव सुरेश चंद्र ने कहा है कि मंत्रालयों को एजी से सीधे तौर पर संपर्क साधने का गलत तरीका नहीं अख्तियार करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि महीनों पहले तत्कालीन एजी मुकुल रोहतगी सरकार से कहा था कि वह उस खराब नियम को हटाए जो उन्हें सीधे तौर पर कानूनी सलाह देने से रोकता है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में देरी होती है।

हालांकि मार्च में जारी इस पत्र में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों से अपील है कि कानूनी सलाह लेते हुए वह नियमों का पालन करें। ताकि उनकी न्यायिक प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो। कानून अफसरों से भी अपील है कि वह सब-ज्यूडिस मामलों को छोड़कर वह कानून मंत्रालय के मार्फत ही अपनी राय या कानूनी सलाह दें।

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