कोयला घोटालाः HC मे अपील का अधिकार मांगने मधु कोड़ा पहुंचे SC

कोयला घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार मांगा है।

By Sachin BajpaiEdited By: Publish:Wed, 04 May 2016 09:51 PM (IST) Updated:Wed, 04 May 2016 10:25 PM (IST)
कोयला घोटालाः HC मे अपील का अधिकार मांगने मधु कोड़ा पहुंचे SC

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोयला घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार मांगा है। उधर पूर्व कोयला सचिव एसके गुप्ता भी हाईकोर्ट में अपील का अधिकार मांगने सुप्रीमकोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीमकोर्ट दोनों अर्जियों पर जुलाई में सुनवाई करेगा। उधर सीबीआइ ने भ्रष्टाचार के चलते कोयला घोटाला बंद करने के बारे में जांच अधिकारी के पत्र लिखने की खबर का खंडन किया। सीबीआइ ने कहा कि किसी भी जांच अधिकारी ने इस तरह की कोई अर्जी या पत्र नहीं लिखा। मीडिया में आयी खबर गुमनाम पत्र की बात करती है।

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न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कोयला घोटाले की जांच की निगरानी कर रही है। जहां सीबीआई और ईडी समय समय पर जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करती हैं। गुरूवार को भी सीबीआइ और ईडी ने सुप्रीमकोर्ट में जांच की ताजा प्रगति रिपोर्ट दाखिल की। जांच एजेंसी के वकील अमरेन्द्र शरण ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मामले में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने दो प्रशासनिक मुद्दों पर कोर्ट से आदेश भी मांगा हालांकि शरण की तबियत ठीक न होने के कारण कोर्ट ने उनकी आदेश मांगने वाली अर्जी पर सुनवाई 11 मई तक टाल दी।

दूसरी ओर मधु कोड़ा के वकील विकास सिंह और एसपी गुप्ता के वकील राम जेठमलानी ने हाईकोर्ट में अपील का अधिकार मांगने वाली अपनी अर्जियों पर कोर्ट से सुनवाई करने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए आज सुनवाई से इन्कार कर दिया कि उनके पास दोनों अर्जी अभी नहीं आयी है। कोर्ट ने दोनों मामलों पर जुलाई मंें सुनवाई करने की बात कही। हालांकि सिंह का कहना था कि इस बीच कोर्ट में उनके मुवक्किल पर आरोप तय होने हैं इसलिए जल्दी सुनवाई कर ली जाए। लेकिन कोयला घोटाले में विशेष अभियोजक आरएस चीमा ने कहा कि इस बीच मामले में कुछ नहीं होने वाला अत: कोर्ट जुलाई में ही सुनवाई करे। मधु कोड़ा ने विशेष अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति मांगी है जिसमें कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मामले में अभियुक्त बनाए जाने की कोड़ा की मांग ठुकरा दी थी। मालूम हो कि विशेष अदालत ने मधु कोड़ा और एसपी गुप्ता दोनों के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश दिया था और 11 मई को दोनों पर औपचारिक रूप से आरोप तय होने हैं।

सीबीआइ ने आरोपों से किया इन्कार

इस बीच वकील एमएल शर्मा ने कोयला घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली पिछले सप्ताह मीडिया में आयी खबर का कोर्ट में जिक्र किया। उन्होंने छपी खबर के मुताबिक जांच अधिकारी का भ्रष्टाचार के कारण 20 मामले बंद करने का आरोप लगाने वाला पत्र कोर्ट में पेश किये जाने का आदेश मांगा। लेकिन सीबीआइ ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी जांच अधिकारी ने ऐसा कोर्ट पत्र या अर्जी नहीं लिखी है। मीडिया में गुमनाम पत्र की बात कही गई है।

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इसके अलावा कोर्ट ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का रिकार्ड जांच अधिकारी एमएल शर्मा को सौंपे जाने के मामले की सुनवाई 11 मई तक टाल दी। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में अटार्नी जनरल को सुनना चाहते हैं जो कि आज किसी अन्य मामले में व्यस्त होने के कारण कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। सीबीआइ के पूर्व अधिकारी एमएल शर्मा सीबीआइ के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के अभियुक्तों से मिलने और मामले को प्रभावित करने के आरोपों की जांच कर रहे हैं।

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