किरण बेदी के पास दो वोटर कार्ड, जांच में जुटा चुनाव आयोग

भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं, जिन पर अलग-अलग पता दर्ज हैं। चुनाव आयोग इसकी जांच में जुट गया है। चुनाव आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि अलग-अलग इलाकों से उन्हें दो वोटर कार्ड कैसे जारी

By manoj yadavEdited By: Publish:Wed, 28 Jan 2015 08:26 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jan 2015 09:31 PM (IST)
किरण बेदी के पास दो वोटर कार्ड, जांच में जुटा चुनाव आयोग

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं, जिन पर अलग-अलग पता दर्ज हैं। चुनाव आयोग इसकी जांच में जुट गया है। चुनाव आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि अलग-अलग इलाकों से उन्हें दो वोटर कार्ड कैसे जारी किए गए।

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, किरण बेदी को दिल्ली के उदय पार्क और तालकटोरा लेन के पते पर अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इस बारे में पूछे जाने पर किरण बेदी ने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी हो गई है और वे इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या उन्होंने तालकटोरा लेन के पते वाले पहले वोटर कार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन किया है अथवा नहीं।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हम मुद्दे की जांच कर रहे हैं और जल्द ही अंतिम नतीजे पर पहुंचा जाएगा।’ उन्होंने संकेत दिया कि अगर किरण बेदी ने अपने दोनों में से एक कार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उदय पार्क पता वाले कार्ड की आइडी संख्या TZD1656909 है, जबकि दूसरा पता कोठी नंबर दो, तालकटोरा लेन है, जिसका नंबर SJE0047969 है। बेदी ने अपने नामांकन पत्र में आवासीय पता के रूप में उदय पार्क का जिक्र किया है।

इस बारे में पूछे जाने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने अपने तथ्यों की जांच नहीं की, जबकि आरोप लगाती है कि वोटर लिस्ट में 'आप' के मतदाताओं की कई प्रविष्टियां दर्ज हैं। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘यह चुनाव आयोग को देखना है। लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया था कि 'आप' मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से दर्ज करवाए गए हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने तथ्यों की जांच नहीं की।’ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दो मतदाता पहचान पत्र रखना कानूनी तौर पर सही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए।

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