हत्या के 20वें मामले में केरल का सीरियल किलर 'सायनाइड मोहन' दोषी करार

इससे पहले उसे पांच मामलों में मौत व तीन में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। बाद में दो मामलों में मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील हो गई थी।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Sun, 21 Jun 2020 10:09 PM (IST) Updated:Sun, 21 Jun 2020 10:09 PM (IST)
हत्या के 20वें मामले में केरल का सीरियल किलर 'सायनाइड मोहन' दोषी करार
हत्या के 20वें मामले में केरल का सीरियल किलर 'सायनाइड मोहन' दोषी करार

मेंगलुरु, प्रेट्र। कर्नाटक की एक अदालत ने हत्या के 20वें मामले में सीरियल किलर 'सायनाइड मोहन' को दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 2009 का है, जिसमें आरोपित ने केरल के कासरगोड की एक युवती की हत्या कर दी थी। सजा 24 जून को सुनाए जाने की संभावना है। इससे पहले उसे पांच मामलों में मौत व तीन में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। बाद में दो मामलों में मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील हो गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 'कासरगोड की एक महिला हॉस्टल में रसोइये का काम करने वाली 25 वर्षीय युवती वर्ष 2009 में मोहन के संपर्क में आई। मोहन तीन बार युवती के घर गया और उससे शादी का वादा किया। आठ जुलाई 2009 को युवती मंदिर जाने का बहाना करके घर से भाग गई। मोहन युवती से बेंगलुरु में मिला। जब परिजनों ने मोहन से युवती के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि दोनों ने शादी कर ली है और जल्द ही घर लौटेंगे।

मोहन युवती को बस स्टैंड के पास लॉज में ले गया और शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन मोहन युवती से उसके सारे गहने लॉज में रखवाकर उसे बस स्टैंड ले गया और गर्भनिरोधक बताकर एक सायनाइड युक्त गोली दे दी। युवती ने वह गोली बस स्टैंड के पास टॉयलेट में जाकर खा ली और उसकी मौत हो गई। इस मामले में मोहन को अक्टूबर 2009 में पीडि़ता की बहन की शिनाख्त पर गिरफ्तार किया गया था।

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