मालेगांव विस्फोट: साध्वी प्रज्ञा को सशर्त जमानत, जमा कराना होगा पासपोर्ट
मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बेर हाइकोर्ट ने जमानत दे दिया लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
मुंबई (जेएनएन)। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दिया लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट के आदेशानुसार, एनआइए के पास पासपोर्ट जमा कराने के साथ साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपये की जमानत राशि देना है और ट्रायल कोर्ट में तारीखों पर उपस्थित होना होगा। Pragya Singh Thakur to furnish Rs 5 lakh bail amount,2 sureties of same amt,to also submit passport to NIA & appear on dates in trial court
एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने व साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
साल 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्फोट सात लोगों की मौत हो गई थी। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे।
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