Indian Railways: यात्री ट्रेनों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी- केवल कंफर्म ई-टिकट वालों को ही स्टेशन पर एंट्री

Indian Railways गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक केवल असंक्रमित और कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Mon, 11 May 2020 02:52 PM (IST) Updated:Mon, 11 May 2020 03:13 PM (IST)
Indian Railways: यात्री ट्रेनों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी- केवल कंफर्म ई-टिकट वालों को ही स्टेशन पर एंट्री
Indian Railways: यात्री ट्रेनों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी- केवल कंफर्म ई-टिकट वालों को ही स्टेशन पर एंट्री

नई दिल्ली, प्रेट्र। Indian Railways, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ट्रेनों द्वारा लोगों की आवाजाही के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों(गाइडलाइन) के मुताबिक केवल असंक्रमित और कंफर्म टिकट वालों को ही इन ट्रेनों में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

आदेश में कहा गया है कि केवल कंफर्म ई-टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी यात्रियों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन से यात्री और यात्रियों को ले जाने वाले वाहन के चालक को अनुमति दी जाएगी। रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाए और केवल जो लोग असमायिक हैं उन्हें ट्रेन में प्रवेश करने या सवार होने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशनों और कोचों में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

गाइडलाइन के मुताबिक, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर यात्रा करने वाले यात्रियों को ऐसे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित हैं। 25 मार्च(जब लॉकडाउन शुरू हुआ) के बाद पहली बार विभिन्न जगहों के लिए कुल 15 ट्रेनें मंगलवार(12 मई) को नई दिल्ली से रवाना होंगी, जिसके लिए सोमवार(11 मई) शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू होगी।

यह संकेत देते हुए कि सरकार अधिक ट्रेनों की अनुमति देने के लिए इच्छुक है, गृह मंत्रालय ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमिक तरीके से ट्रेनों की आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए।

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