50 प्रतिशत दो, कालाधन सफेद करो; नहीं तो देना होगा 85 फीसद टैक्स

कालाधन बाहर निकालने की मुहिम में जुटी सरकार ने काले धन का खुलासा करने वालों को 50 प्रतिशत टैक्स, पेनल्टी और सरचार्ज के भुगतान के बाद उसे सफेद करने का एक मौका दिया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Mon, 28 Nov 2016 10:36 PM (IST) Updated:Tue, 29 Nov 2016 06:03 AM (IST)
50 प्रतिशत दो, कालाधन सफेद करो; नहीं तो देना होगा 85 फीसद टैक्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कालाधन रखने वालों के लिए सरकार एक और मौका लेकर आई है। हालांकि इस बार यह किसी तरह की स्कीम के तहत नहीं है। लेकिन कालाधन बाहर निकालने की मुहिम में जुटी सरकार ने काले धन का खुलासा करने वालों को 50 प्रतिशत टैक्स, पेनल्टी और सरचार्ज के भुगतान के बाद उसे सफेद करने का एक मौका दिया है। हालांकि आयकर विभाग के छापे में अघोषित आय पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत टैक्स, पेनाल्टी और सरचार्ज भरना पड़ेगा।

सरकार ने कालेधन पर कड़ा प्रहार करते हुए आयकर कानून में संशोधन कर अघोषित आय पर पेनॉल्टी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्र ने पहली बार कालेधन की लड़ाई को सीधे गरीबों के विकास से जोड़ते हुए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' शुरु करने का ऐलान भी किया है। इस योजना के तहत कालेधन का खुलासा करने वाले लोगों को 50 प्रतिशत टैक्स, पेनाल्टी और सरचार्ज के भुगतान के साथ-साथ उनकी अघोषित आय में से एक चौथाई राशि बैंकों में जमा करनी होगी जिस पर उन्हें ब्याज नहीं मिलेगा। पीएमजीकेवाइ के तहत जुटाई जाने वाली राशि को सरकार गरीबों की पढ़ाई व स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तथा सिंचाई जैसी ढांचागत सुविधाओं पर खर्च की जाएगी।

सरकार के इस कदम को एक और एमनेस्टी स्कीम के तौर पर देखा जा रहा है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को 'द टेक्सेशन लॉज (सेकेंड अमेंडमेंट) विधेयक-2016' लोक सभा में पेश कर आयकर काूनन 1961 और वित्त विधेयक 2016 मंे संशोधन का प्रस्ताव किया। सरकार ने इस विधेयक के उद्देश्यों मंे साफ कहा कि कर चोरी सरकार को गरीबी उन्मूलक और विकास कार्यक्रमों के लिए जरूरी संसाधनों से वंचित करती है। यह ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ भी डालती है। यही वजह है कि सरकार ने कालेधन पर अंकुश लगाने को 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद किए हैं। हालांकि ऐसी चिंता जतायी गयी है कि कुछ लोग आयकर कानून के मौजूदा प्रावधानों की आड़ में कालेधन को छुपा सकते हैं, इसलिए सरकार ने इसमें संशोधन का फैसला किया है।

आयकर कानून में संशोधन होने पर अगर कोई व्यक्ति उसके पास जमा ऐसी अनएक्सप्लेन्ड नकदी, निवेश या संपत्ति, जिसके अर्जित किए जाने का जरिया बताने में वह असमर्थ है, का खुलासा स्वयं करता है तो उस पर आयकर कानून की धारा 115बीबीई के तहत फ्लैट 60 प्रतिशत टैक्स, कर राशि का 25 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। इस तरह ऐसे व्यक्ति को उसके कालेधन का कुल 75 प्रतिशत टैक्स और दंड के रूप में सरकार को देना होगा। हालांकि वह व्यक्ति खुद से इस अघोषित आय का खुलासा नहीं करता है और आयकर विभाग की जांच मंे पकड़ा जाता है तो उसे 10 प्रतिशत पेनाल्टी भी देनी हो।

इस तरह अनएक्सप्लेन्ड आय पकड़े जाने पर वह कालेधन का 85 प्रतिशत सरकार को देकर ही छान छुड़ा पाएगा।अब तक यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति आयकर कानून की धारा 115बीबीई के तहत अपनी अनएक्सप्लेंड यानी ऐसी आय जिसका वह जरिया न बता सके का खुलासा करता है तो उस पर 30 प्रतिशत टैक्स, सरचार्ज और सैस लगाने का ही प्रावधान था। इस तरह आयकर कानून में संशोधन लाकर सरकार ने इस प्रावधान को अब और कठोर बनाया है।

सरकार ने इस संशोधन विधेयक के माध्यम से आयकर कानून की तलाशी और छापेमारी से जुड़ी धाराओं में भी संशोधन कर मौजूदा प्रावधानों को कठोर बनाने का प्रस्ताव किया है। फिलहाल आयकर कानून की धारा 271एएबी के तहत अगर कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान अघोषित आय को स्वीकार कर रिटर्न दाखिल कर टैक्स का भुगतान कर देता है तो उस पर मात्र 10 प्रतिशत पेनाल्टी लगती है और अघोषित आय को स्वीकार न करने पर 20 प्रतिशत पेनाल्टी लगती है लेकिन नए प्रावधान के अनुसार ऐसे मामलों में टैक्स के साथ-साथ अघोषित आय की 30 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

सरकार ने कालेधन के खिलाफ जंग को सीधे गरीबों के विकास से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरु करने का ऐलान भी किया है। सरकार ने वित्त कानून 2016 में संशोधन के जरिए अध्याय 9ए जोड़कर यह योजना शुरु करने का प्रस्ताव किया है। राजस्व सचिव हसमुख अढिया का कहना है कि यह योजना 30 दिसंबर तक चलेगी। इस योजना के तहत अघोषित आय का खुलासा करने वाले व्यक्ति पर 30 प्रतिशत आयकर, 10 प्रतिशत पेनाल्टी और कर राशि का 33 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। इस तरह कालेधन में से 50 फीसदी राशि सरकार के पास आ जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपोजिट स्कीम 2016' में चार साल के लिए जमा करनी होगी जबकि बाकी बची 25 प्रतिशत राशि वह व्यक्ति निकाल सकेगा। अढिया का कहना है कि रिजर्व बैंक जल्द ही इस योजना के दिशानिर्देश बनाकर बैंकों के पास भेजेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह योजना कब शुरु होगी। इसके तहत चार साल के लिए जमा होने वाली राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

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अढिया ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाली राशि को सिंचाई, हाउसिंग, टॉयलेट, ढांचागत सुिवधाएं, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और आजीविका जैसे कार्याें पर खर्च किया जाएगा ताकि न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके।माना जा रहा है कि कालेधन पर सरकार की यह नई योजना भी 30 सितंबर को खत्म हुई आय घोषणा योजना 2016 की तरह ही है। हालांकि आय घोषणा योजना के तहत अघोषित आय पर पेनाल्टी और टैक्स 45 प्रतिशत ही था। सरकार ने यह भी कहा था कि आय घोषणा योजना 2016 के बाद सरकार कालेधन पर कोई माफी योजना नहीं लाएगी।

गोपनीय रखे जाएंगे कालेधन का खुलासा करने वालों के नाम

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कालेधन का खुलासा करने वाले लोगों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। साथ ही 8 नवंबर के बाद बैंकों में जमा हुई अघोषित राशि पर टैक्स और पेनाल्टी चुकाने वाले लोगों से आय का स्रोत भी नहीं पूछेगी।

ऐसे लोगों को संपत्ति कर, असैन्य और अन्य कर कानूनों के तहत कार्रवाई से छूट भी प्राप्त होगी। हालांकि ऐसे लोगों को फेमा, पीएमएलए, भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और कालेधन के कानून के तहत कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। आय घोषणा योजना 2016 के तहत कालेधन का खुलासा करने वालों को भी इसी तरह की मोहलत प्राप्त थी।

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