कोलेजियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सहारा लेगी सरकार

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया (एमओपी) के मसौदे पर कोलेजियम की आपत्तियों को खारिज करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सहारा लेने का फैसला..

By Manish NegiEdited By: Publish:Wed, 29 Jun 2016 03:21 AM (IST) Updated:Wed, 29 Jun 2016 03:40 AM (IST)
कोलेजियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सहारा लेगी सरकार

नई दिल्ली, (पीटीआई)। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया (एमओपी) के मसौदे पर कोलेजियम की आपत्तियों को खारिज करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सहारा लेने का फैसला किया है। इसके अलावा इस मामले में वह राष्ट्रहित के आधार पर सिफारिश अस्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग करेगी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, हमारे सभी तर्क 1993, 1998 और 2015 में कोलेजियम प्रणाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों के आधार पर होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति की सिफारिश को दोहराता है तो सरकार शिष्टाचार के तहत फाइल को मंजूरी दे देगी। ऐसा करने का यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का हमें आदेश दिया है। कोलेजियम ने 28 मई को संशोधित एमओपी सरकार को लौटा दी थी। एमओपी एक ऐसा दस्तावेज है जो सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में दिशानिर्देश का काम करेगा। कोलेजियम ने राष्ट्रहित में सिफारिश ठुकराने के सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया है।

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