कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी, सजा आज सुनाई जाएगी

कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Thu, 14 Dec 2017 06:07 AM (IST) Updated:Thu, 14 Dec 2017 06:07 AM (IST)
कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी, सजा आज सुनाई जाएगी
कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी, सजा आज सुनाई जाएगी

नई दिल्ली, ब्यूरो। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है। उनके साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु व कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड [ वीआईएसयूएल ] को भी दोषी पाया है। गुरुवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले में वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुल्सयान, लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुल्सयान को बरी कर दिया है। यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित वीआईएसयूएल को देने में अनियमितताओं से जु़ड़ा है।

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चौथा मामला जिसमें कोर्ट का फैसला आया
कोल ब्लॉक आवंटनल घोटाला मामले में ३० केस दर्ज हैं। अभी तक विशेषष कोर्ट ने चार मामलों में फैसला सुनाया है। इनमें १२ लोगों और चार कंपनियों को दोषषी ठहाराया गया है। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता ११ मामलों में आरोपी हैं। इनमें से दो में वह दोषषी ठहराए जा चुके हैं। पूर्व में गुप्ता को मप्र में थेसगोरा--बील रद्रपुरी कोल ब्लॉक आंवटन में अनियमितता के आरोप में दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभी वह जमानत पर हैं। 

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