मां को बताना होगा, दुष्कर्म से जन्मी है संतान

मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा है, जिसने अपने पासपोर्ट में अपने सौतेले पिता का नाम शामिल करने के लिए आवेदन दिया था।

By ChandanEdited By: Publish:Fri, 31 Oct 2014 12:07 PM (IST) Updated:Fri, 31 Oct 2014 12:14 PM (IST)
मां को बताना होगा,  दुष्कर्म से जन्मी है संतान

मुंबई। बिन ब्याही महिला को अपनी संतान के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय बताना होगा कि उसकी संतान का जन्म कैसे हुआ। यानी वह दुष्कर्म के बाद मां बनी है तो यह भी बताना होगा।

जस्टिस वीएम कनाडे और अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ द्वारा मांगे जाने पर केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा है, जिसने अपने पासपोर्ट में अपने सौतेले पिता का नाम शामिल करने के लिए आवेदन दिया था। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा इनकार करने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस कनाडे ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बिन ब्याही मां के केस में पासपोर्ट कार्यालय का रुख क्या रहेगा?

इस पर विदेश मंत्रालय की ओर से वकील पुर्णिमा भाटिया ने कोर्ट में कहा कि बिन ब्याही मां को शपथपत्र दाखिल कर बताना होगा कि 'वह मां कैसे बनी', 'क्या उसके साथ रेप हुआ था' और 'वह अपने नाम के साथ जन्मदेने वाले पिता का नाम क्यों नहीं जोड़ना चाहती है'। भाटिया की इस दलील पर जजों ने भी आश्चर्य जताया।

यह है पूरा मामला

21 वर्षीय सानिया अकरम (परिवर्तित नाम) ने पासपोर्ट में अपने नाम के साथ अपने सौतेले पिता का नाम जोड़ने का आवेदन पासपोर्ट कार्यालय में दिया। इस पर अधिकारियों ने कहा कि आप इस संबंध में कोर्ट का आदेश लेकर आइए।

सोनिय ने अपनी याचिका में बताया कि उसे जन्म देने वाले पिता ने उसे छोड़ दिया है। अब वह पोसपोर्ट में भी अपने पिता का नाम नहीं चाहती है।

साभार - नई दुनिया

chat bot
आपका साथी