DGCA ने टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए Indigo Airlines पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

डीजीसीए ने एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी कर तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। हालांकि विभिन्न स्तरों पर समीक्षा करने पर दिए गए उत्तर को असंतोषजनक माना गया। DGCA द्वारा Indigo Airlines का एक विशेष ऑडिट किया गया जिसके दौरान उन्होंने संचालन प्रशिक्षण इंजीनियरिंग और एफडीएम कार्यक्रम से संबंधित कंपनी के दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं की गहन जांच की।

By AgencyEdited By: Publish:Fri, 28 Jul 2023 03:41 PM (IST) Updated:Fri, 28 Jul 2023 03:41 PM (IST)
DGCA ने टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए Indigo Airlines पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना
इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है।

HighLights

  • इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना
  • डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस का एक विशेष ऑडिट किया

नई दिल्ली, एएनआई। डीजीसीए (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है और उन्हें डीजीसीए की आवश्यकताओं और ओईएम दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है। बता दें इंडिगो एयरलाइंस ने वर्ष 2023 में छह महीने की अवधि के भीतर ए321 विमान पर चार टेल स्ट्राइक घटनाओं का अनुभव किया।

Indigo Airlines experienced four tail strike incidents on A321 aircraft within a span of six months in the year 2023. DGCA carried out a special audit of Indigo Airlines, and reviewed their documentation and procedure on operations, training, engineering and Flight Data… pic.twitter.com/aHUD6eg0YF— ANI (@ANI) July 28, 2023

DGCA ने Indigo Airlines का किया विशेष ऑडिट

डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस का एक विशेष ऑडिट किया, और संचालन, प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग और उड़ान डेटा निगरानी कार्यक्रम पर उनके दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया की समीक्षा की। विशेष ऑडिट के दौरान, इंडिगो एयरलाइन के संचालन/प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेजों में कुछ प्रणालीगत कमियां देखी गईं।

डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किया कारण बताओ नोटिस

डीजीसीए ने एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी कर तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। हालांकि, विभिन्न स्तरों पर समीक्षा करने पर, दिए गए उत्तर को असंतोषजनक माना गया। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए ने एयरलाइन को डीजीसीए की आवश्यकताओं और मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है।

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