नर्सो के शोषण पर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के बावजूद अस्पतालों में नर्सो की स्थिति खराब है।

By Manish NegiEdited By: Publish:Sat, 08 Jul 2017 09:40 PM (IST) Updated:Sat, 08 Jul 2017 09:40 PM (IST)
नर्सो के शोषण पर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
नर्सो के शोषण पर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नर्सो को सुविधाएं नहीं मिलने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के बावजूद अस्पतालों में नर्सो की स्थिति खराब है। ऐसे में दोनों सरकारें बताएं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना क्यों नहीं हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मरीजों की सेवा करने वाली नर्सो के कामकाज और सेवा की शर्ते खराब हैं। इतने गंभीर मामले में भी सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं और नर्सो को याचिका लगाकर अपना हक मांगना पड़ रहा है।

यह है मामला

यह जनहित याचिका इंडियन प्रोफेशनल नर्स एसोसिएशन की तरफ से लगाई गई है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज भी उन्हें अस्पतालों में शोषण का शिकार होना पड़ता है। निजी अस्पतालों में नर्सो की स्थिति और भी दयनीय है। उन्हें काम के बदले तय राशि से बेहद कम वेतन दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई पहली अगस्त को होगी।

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