मां को परेशान करता था मनचला, बेटी ने विरोध किया तो घर में घुसकर जिंदा जलाकर मारा, आजीवन कारावास

वहां से आने के बाद पिता दुकान चले गए और मां फेरी के लिए चली गई थी। घर पर बालिका अकेली थी।

By Vikas JangraEdited By: Publish:Tue, 28 Aug 2018 11:58 PM (IST) Updated:Tue, 28 Aug 2018 11:58 PM (IST)
मां को परेशान करता था मनचला, बेटी ने विरोध किया तो घर में घुसकर जिंदा जलाकर मारा, आजीवन कारावास
मां को परेशान करता था मनचला, बेटी ने विरोध किया तो घर में घुसकर जिंदा जलाकर मारा, आजीवन कारावास
देवास [नईदुनिया]। 12 वर्षीय बालिका को घर में घुसकर केरोसिन डाल जलाकर मारने वाले दोषी को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 22 दिसंबर 2016 की है। अपर लोक अभियोजक जयंती पौराणिक ने बताया कि महेश पिता कैलाश सोनी निवासी भवानीसागर की शुक्रवारिया हाट में दुकान थी। उसके पास ही बालिका के पिता की भी दुकान थी।

आरोपित अकसर बालिका टीना की मां को परेशान करता था। इसका बालिका विरोध करती थी और इसकी जानकारी उसने पिता को दे दी थी। 22 दिसंबर 2016 को बालिका के पिता उसे स्कूल से लेकर घर आए थे और बाद में आरोपित महेश को समझाने गए थे। वहां से आने के बाद पिता दुकान चले गए और मां फेरी के लिए चली गई थी। घर पर बालिका अकेली थी।

इस दौरान महेश शाम करीब साढ़े चार बजे बालिका के घर आया और उससे बोला तू बहुत फड़फड़ाती है और तीन-चार थप्पड़ मार दिए। जान से मारने की नीयत से उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गया था। बालिका की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर उसे जिला अस्पताल ले गए थे।

80 प्रतिशत अवस्था में जलने पर उसे प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रेफर कर दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राणघातक हमले का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन दो दिन बाद इंदौर में इलाज के दौरान बालिका की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने हत्या की धाराएं बढ़ाई थीं।

विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उपसंचालक अभियोजन अजयसिंह भंवर ने बताया प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने महेश पिता कैलाश सोनी ([29)] निवासी भवानीसागर को हत्या के मामले में दोषषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 449 के तहत आरोपित को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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