वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो जुंदाल पर सुनवाई

मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख सूत्रधार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू जुंदाल के मामले में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को यह बात पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज अमर नाथ के समक्ष कही। सुनवाई के दौरान जुंदाल के वकील एमएस खान ने

By Rajesh NiranjanEdited By: Publish:Fri, 17 Jul 2015 08:23 PM (IST) Updated:Fri, 17 Jul 2015 08:49 PM (IST)
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो जुंदाल पर सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख सूत्रधार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू जुंदाल के मामले में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को यह बात पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज अमर नाथ के समक्ष कही। सुनवाई के दौरान जुंदाल के वकील एमएस खान ने इसका विरोध किया।

उनका कहना था कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने पर उन्हें अपने मुवक्किल का बचाव करने का पूरा मौका नहीं मिल पाएगा। कांफ्रेंसिंग से उन्हें बातचीत करने में परेशानी होगी। इससे पहले 8 जुलाई को एनआइए ने अदालत को बताया था कि महाराष्ट्र सरकार को आशंका है कि जुंदाल को अगर मुंबई की आर्थर रोड जेल से पेशी के लिए दिल्ली ले जाया जाता है तो रास्ते में उसकी जान को खतरा है। कई बार वारंट जारी होने के बाद भी जुंदाल को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

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