परवीन आजाद को केस डायरी देगी सीबीआइ
लखनऊ [जागरण संवाददाता] सीबीआइ की विशेष अदालत ने सुलतानपुर के कुंडा में मारे गए सीओ जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद को केस डायरी व अन्य दस्तावेज देने का आदेश दिया है। हत्याकांड में पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह सहित अन्य नामजद लोगों को सीबीआइ द्वारा क्लीनचिट दिए जाने पर परवीन आजाद ने सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित ह
लखनऊ [जागरण संवाददाता] सीबीआइ की विशेष अदालत ने सुलतानपुर के कुंडा में मारे गए सीओ जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद को केस डायरी व अन्य दस्तावेज देने का आदेश दिया है। हत्याकांड में पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह सहित अन्य नामजद लोगों को सीबीआइ द्वारा क्लीनचिट दिए जाने पर परवीन आजाद ने सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होकर विवेचना से संबंधित केस डायरी सहित अन्य प्रपत्र दिलाने की मांग की थी।
कुंडा के बलीपुर गांव में गत दो मार्च को भीड़ ने प्रधान नन्हें यादव की हत्या के बाद सीओ जिया उल हक की हत्या कर दी थी। परवीन ने अलग से एक अर्जी देकर रघुराज प्रताप सिंह सहित अन्य को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परवीन आजाद द्वारा नामजद किए गए लोगों की घटना में संलिप्तता न पाये जाने के कारण सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर रघुराज प्रताप सहित सभी को क्लीनचिट दी थी। इस पर अदालत ने परवीन को नोटिस जारी कर आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया था।
बुधवार सुबह 10.30 बजे परवीन ने कोर्ट को अर्जी देकर संबंधित दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की, जिससे समुचित आपत्ति दाखिल की जा सके। इस पर प्रभारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलकांतमणि त्रिपाठी ने सीबीआइ को मामले से संबंधित दस्तावेज परवीन को सौंपने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की है।
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