छत्तीसगढ़ में करोड़ों के कोयला घोटाले में हाई कोर्ट जाएगी सीबीआइ

कोयला हेराफेरी का यह मामला सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में चला, लेकिन सीबीआइ साबित नहीं कर पाई।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Publish:Wed, 22 Aug 2018 10:35 PM (IST) Updated:Wed, 22 Aug 2018 10:35 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में करोड़ों के कोयला घोटाले में हाई कोर्ट जाएगी सीबीआइ
छत्तीसगढ़ में करोड़ों के कोयला घोटाले में हाई कोर्ट जाएगी सीबीआइ

नईदुनिया, बिश्रामपुर। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड(एसईसीएल) के आमगांव ओपन परियोजना में करोड़ों के कोयला घोटाले में सीबीआइ अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। सीबीआइ की विशेष अदालत में जांच अधिकारियों की किरकिरी हुई है। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न होने का हवाला देकर एक साल से जेल में बंद महाप्रबंधक समेत पांचों आरोपितों को बरी कर दिया है। सीबीआइ के जांच अधिकारी अब भी अपनी कार्रवाई को जायज बता रहे हैं और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि सीबीआइ नई दिल्ली के प्रवक्ता एके गौर ने की है।

सीबीआइ ने 2014 में छह से आठ अगस्त के बीच एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की आमगांव ओपन कास्ट परियोजना में दबिश देकर कोयला स्टाक की सरप्राइज चेकिंग की थी। इस दौरान कोल स्टाक का मेजरमेंट करने पर 31,211 टन कोयले की कमी पाई गई थी। सीबीआइ ने कहा था कि मामले में दोषी आरोपियों ने ट्रांसपोटरों के साथ षड्यंत्र कर हजारों टन कोयला की हेराफेरी की है। 11 से 23 जनवरी 2014 के बीच फर्जी ट्रिप कार्ड के आधार पर अनधिकृत ट्रांसपोर्टिग के माध्यम से अभियुक्तों ने अधिक उत्पादन दर्शाया है। इस तरह कोयला शार्टेज को पूरा किया गया था। इस कोयला घोटाले के मामले में 17 नवंबर 2014 को सीबीआइ ने एसईसीएल के तत्कालीन जीएम संतोष कुमार रानू(58), सब एरिया मैनेजर रामबहोरी शुक्ला(57), कालरी मैनेजर अजय कुमार सिंह(49), मैनेजर सुरक्षा आशुतोष जेना(56) व डाटा एंट्री आपरेटर सुदर्शन सेठी(49) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

कोयला हेराफेरी का यह मामला सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में चला, लेकिन सीबीआइ कोयले की हेराफेरी साबित नहीं कर पाई। उक्त हाई प्रोफाइल मामले में साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिए जाने के बाद सीबीआइ की खासी फजीहत हो रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ अब नए सिरे से भी जांच करने की तैयारी में है। सीबीआइ प्रवक्ता एके गौर ने बताया कि मामला गंभीर होने के कारण विभागीय स्तर पर पूरे मामले की समीक्षा की गई है। इस मामले में विशेष अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय अपील करने की तैयारी चल रही है।

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