बड़ी राहतों के साथ नए वित्त वर्ष ने दी दस्तक, साथ आई कुछ मुश्किलें भी

नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही सोमवार का दिन अपने साथ कई ऐसे बदलाव ला रहा है जो आम लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। पेश है इन बदलावों की एक झलक....

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Sun, 31 Mar 2019 11:01 PM (IST) Updated:Mon, 01 Apr 2019 06:42 PM (IST)
बड़ी राहतों के साथ नए वित्त वर्ष ने दी दस्तक, साथ आई कुछ मुश्किलें भी
बड़ी राहतों के साथ नए वित्त वर्ष ने दी दस्तक, साथ आई कुछ मुश्किलें भी

नई दिल्ली (जेएनएन)। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही सोमवार का दिन अपने साथ कई ऐसे बदलाव ला रहा है, जो आम जनता की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। इनमें अधिकतर बदलाव उनकी जिंदगी को सुकून देने वाले हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिनसे कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पेश है इन बदलावों की एक झलक....

इन क्षेत्रों में मिलेगी राहत

आयकर में बड़ी छूट : वेतनभोगी वर्ग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि नए नियमों के तहत उनकी पांच लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। समझदारी से बचत करने वाले करदाता कई तरह की अन्य छूट का फायदा लेते हुए आठ से साढ़े आठ लाख रुपये तक की आय पर कर की बचत कर सकेंगे। बैंकों और डाकघरों में जमा पर मिल रहा 40 हजार रुपये तक का ब्याज भी करमुक्त होगा। आम बजट से जुड़े सभी अन्य फायदे सोमवार से लागू हो रहे हैं।

बैंकों का लोन होगा सस्ता : सोमवार से बैंक एमसीएलआर के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के रेपो रेट के आधार पर कर्ज देंगे। ऐसे में आरबीआइ जब भी रेपो रेट में कटौती करेगा, बैंकों को कर्ज पर ब्याज घटाना ही होगा। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि रेपो रेट में बढ़ोतरी की सूरत में बैंक ब्याज दर बढ़ा भी सकते हैं।

सस्ता होगा घर : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर एक फीसद और अन्य वर्ग के मकानों पर पांच फीसद कर दिया गया है। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत घर के दाम की सीमा भी 30 लाख से बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गई है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में भी मध्यम वर्ग के लिए दो कमरे का मकान खरीदना अब किफायती हो गया है।

पैन-आधार लिंक का समय बढ़ा : सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समय-सीमा छह महीने के लिए और बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 31 मार्च तक ही थी।

कंपोजीशन स्कीम की बढ़ी लिमिट : कंपोजीशन स्कीम की सीमा बढ़कर अब 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर तक होगी। जीएसटी के तहत अब उन्हीं का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये होगा। ऐसे में छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

रेलवे में मिलेगी सुविधा : सोमवार से रेलवे संयुक्त पीएनआर जारी करेगा। अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से यात्रा करनी है, तो उसके नाम पर संयुक्त पीएनआर जारी होगा। सोमवार से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जाएगी। इससे ट्रेनों के परिचालन में भी समयबद्धता बढ़ेगी।

ईपीएफओ में मिलेगी सुविधा : सोमवार से ईपीएफओ का युनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ के सदस्यों को यूएएन रखने के बाद भी पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था।

बीमा में मिलेगा फायदा : सोमवार से बीमा के नियमों के बदलाव भी लागू होंगे। इससे जीवन बीमा पॉलिसी लेना भी सस्ता हो जाएगा। नियम में परिवर्तन का फायदा 22 से 50 वर्ष के लोगों को होगा।

हाई-सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मिलेगी : सोमवार से वाहन बनाने वाली कंपनियों पर नया नियम लागू होगा। उन्हें हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट देना आवश्यक कर दिया गया है। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि वाहन बिना नंबर प्लेट के फैक्ट्री के बाहर नहीं निकलेंगे।

इनसे बढ़ सकती है दिक्कत

1. प्राकृतिक गैस का दाम 10 फीसद बढ़ने से कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतें बढ़ सकती हैं।

2. टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर इंडिया, टोयोटा, मारुति सुजुकी इंडिया समेत कई कंपनियों की कारें हुईं महंगी।

3. ट्राई के नए नियम के तहत अगर 31 मार्च तक आपने मनपसंद चैनल की जानकारी केबल या डीटीएच ऑपरेटर को नहीं दी, तो वे चैनल नहीं दिखेंगे।

4. जिनकेपास लिस्टेड कंपनियों के शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, वे अब उन्हें न तो ट्रांसफर कर सकेंगे, न ही बेच सकेंगे।

5. से‍बी के नियमों के मुताबिक, पहली अप्रैल से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का ट्रांसफर केवल डीमैट के रूप में होगा लेकिन निवेश के लिए शेयर अपने पास भी रखे जा सकेंगे। 

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