गोवा में प्लास्टिक बैग खरीदने या बेचने पर 5,000 जुर्माना
मंगलवार को यहां एक समारोह में पर्रीकर ने कहा, 'हमें प्लास्टिक के थैले का उपयोग बंद करना होगा।
पणजी, प्रेट्र। आगामी जुलाई से गोवा में जो कोई भी प्लास्टिक का थैला बेचता या खरीदता पाया जाएगा, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ने प्रदेश में प्लास्टिक थैलों का उपयोग बंद करने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने सूबे की जनता से बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ ले जाने की आदत डालने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, तटीय राज्य को प्लास्टिक बैग से मुक्त कराने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
मंगलवार को यहां एक समारोह में पर्रीकर ने कहा, 'हमें प्लास्टिक के थैले का उपयोग बंद करना होगा। जुलाई से अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक बैग बेचता या खरीदता पाया गया तो उसे जुर्माना अदा करना होगा। यह जुर्माना छोटा-मोटा नहीं होगा। यह भारी-भरकम रकम होगा। एक बार में 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। शुरुआत में हम जुर्माना राशि के संदर्भ में थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन हम इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने जा रहे हैं।'
उन्होंने कहा, अगर नागरिक गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो राज्य सरकार सही से काम नहीं कर सकती। हम प्रदेश सरकार से स्वच्छ शहर मुहैया कराने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन हम सड़क किनारे कचरा फेंकते रहते हैं। ऐसे में यह कैसे संभव होगा। राज्य सरकार ने राजमार्गो से कचरे के ढेर हटाने की पहल शुरू की है। लेकिन देखने में आया है कि इसे हटाने के बाद फिर से वहां कचरा जमा हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान देशभर में रफ्तार पकड़ रहा है। कुछ ऐसे तत्व थे, जो शुरू में इस अवधारणा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अगर अब आप देखें तो लोगों ने इसके बारे में बात करना और स्वच्छ भारत के लिए काम करना शुरू कर दिया है।'
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