असम एनआरसी की सूची अंतिम नहीं, 4800 अयोग्य लोगों के नाम डिलीट करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

Assam NRC List गुवाहाटी हाई कोर्ट को लिखे तीन दिसंबर के हलफनामे में एनआरसी (NRC) के कोऑर्डिनेटर हितेश सरमा (Hitesh Sarma) ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अंतिम एनआरसी के प्रकाशन पर कुछ नहीं कहा है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Thu, 10 Dec 2020 08:27 PM (IST) Updated:Thu, 10 Dec 2020 08:27 PM (IST)
असम एनआरसी की सूची अंतिम नहीं, 4800 अयोग्य लोगों के नाम डिलीट करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
एनआरसी के लिए करीब 3.3 करोड़ आवेदन राज्य सरकार को मिले थे।

गुवाहाटी,एजेंसी। असम एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश सरमा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को लिखे तीन दिसंबर के हलफनामे में बताया है कि पिछले साल 31 अगस्त को आई राष्ट्रीय नागरिक रेजिस्टर (NRC) की सूची अंतिम नहीं है। वह अनुपूरक सूची है। पर उसमें शामिल करीब 4,800 अयोग्य लोगों के नाम डिलीट करने का निर्देश दिया गया है।

सरमा ने हाई कोर्ट को हलफनामे में बताया है कि एनआरसी की अनुपूरक सूची में दस हजार से अधिक लोगों के नाम या तो गलत तरीके से शामिल किए गए हैं या फिर निकाले गए हैं। पिछले साल अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जारी हुई एनआरसी की लिस्ट में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था। असम में एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश सरमा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से कहा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से एनआरसी की अंतिम सूची को प्रकाशित किया जाना अभी बाकी है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट को लिखे तीन दिसंबर के हलफनामे में एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश सरमा ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अंतिम एनआरसी के प्रकाशन पर कुछ नहीं कहा है। 31 अगस्त 2019 को आई सूची पर उन्होंने कहा कि वो एक अनुपूरक एनआरसी थी।

बता दें कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जारी हुई एनआरसी की सूची में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था। लिस्ट में करीब साढ़े पांच लाख हिंदू और 11 लाख से ज्यादा मुसलमान शामिल थे। एनआरसी के लिए करीब 3.3 करोड़ आवेदन राज्य सरकार को मिले थे।

एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने तब इसे एनआरसी की अंतिम सूची बताया था। वहीं बाद में असम सरकार ने एनआरसी की लिस्ट को गलत मानते हुए इसमें हुई गलती के लिए उस समय के एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला को दोषी ठहराया था। एनआरसी की सूची से बाहर किए गए 19 लाख लोगों अभी तक बाहर निकाले जाने का आदेश नहीं मिला है, जिसके चलते वो इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में शिकायत नहीं कर पाए हैं।

एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश सरमा ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एनआरसी लिस्ट में हुई ग़़डब़़डी के बारे में जानकारी दे दी है। एनआरसी की अंतिम सूची कब तक जारी होगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

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