Mumbai Dance Bar Raid: पुलिस ने 10 बार डांसरों को छुड़ाया; 22 लोग गिरफ्तार

ऑपरेशन के दौरान एंटी नारकोटिक्स सेल (Anti Narcotics Cell) ने बार के ग्राहकों और कर्मचारियों सहित 22 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Sat, 02 Nov 2019 04:11 PM (IST) Updated:Sat, 02 Nov 2019 06:09 PM (IST)
Mumbai Dance Bar Raid: पुलिस ने 10 बार डांसरों को छुड़ाया; 22 लोग गिरफ्तार
Mumbai Dance Bar Raid: पुलिस ने 10 बार डांसरों को छुड़ाया; 22 लोग गिरफ्तार

मुंबई, एएनआइ। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की एंटी नारकोटिक्स सेल (Anti Narcotics Cell) ने मलाड के एक बार (Bar) पर छापा मारा है। इसके साथ ही पुलिस की टीम ने 10 बार डांसरों (Bar Dancers) को छुड़ाया है। बार से पुलिस ने 93 हजार 930 रुपये कैश भी जब्त किया है।

बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान एंटी नारकोटिक्स सेल ने बार के ग्राहकों और कर्मचारियों सहित 22 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

Mumbai Police: Anti Narcotics Cell (ANC) busted a bar in Malad East, today, rescuing 10 bar dancers during the operation. 22 persons, including customers & staffers of the bar were arrested. Rs 93,930 cash seized, case registered under relevant sections.                            

— ANI (@ANI) November 2, 2019

काका बार एंड रेस्तरां पर छापा                     

सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी-नारकोटिक्स सेल ने मलाड पूर्व के पोद्दार रोड पर लक्ष्मी नारायण शॉपिंग सेंटर में स्थित काका बार एंड रेस्तरां पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि जब टीम ने परिसर में छापा मारा उस वक्त बार में काम करने वाली लड़कियां डांस फ्लोर पर डांस कर रही थीं।

शरारती तत्वों के लिए सुरक्षित पनाहगाह

डीसीपी शिवदीप लांडे ने बताया कि बार शरारती तत्वों के लिए सुरक्षित पनाहगाह था। एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 14 ग्राहक, 5 वेटर, पर्यवेक्षक, बार का प्रबंधक और कैशियर शामिल हैं।

आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज

छापेमारी के बाद दिंडोशी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा- 294, 114, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि ये कार्रवाई होटल, रेस्तरां और बार में अश्लीलता पर प्रतिबंध और महिला की गरिमा का संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत की गई है।

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