सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 800 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन निरस्त, जानें क्‍या है वजह

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आयुष पद्धति से स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आयुष स्नातकों को आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Wed, 04 Nov 2020 06:15 AM (IST) Updated:Wed, 04 Nov 2020 06:15 AM (IST)
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 800 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन निरस्त, जानें क्‍या है वजह
छत्‍तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की फाइल फोटो (पीटीआइ)।

 बिलासपुर, राज्‍य ब्‍यूरो। हाईकोर्ट ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 800 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। इस नियुक्ति को आयुष एसोसिएशन और बिलासपुर होम्योपैथी एसोसिएशन ने चुनौती दी थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना बनाई है। इसी योजना के अनुपालन में आयुष्मान भारत के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत मैदानी स्तर पर काम करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आयुष पद्धति से स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन, प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आयुष स्नातकों को आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। इस पर हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने विज्ञापन को निरस्त कर दिया। 

इस पर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। सुनवाई से पहले ही 21 सितंबर को अपील वापस लेते हुए उसी दिन नया विज्ञापन जारी कर दिया। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील शशांक ठाकुर व वैभव पी. शुक्ला ने कोर्ट को अवगत कराया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के विपरीत है। विज्ञापन में आयुष आयुष स्नातकों को आवेदन करने से वंचित किया गया है। हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्णय व सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का भी हवाला दिया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को दोबारा निरस्त कर दिया है।

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