अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में फैसला सुरक्षित

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में वर्ष 2002 के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। सीबीआइ अदालत ने चार्जशीट पर सुनवाई पूरी करने के बाद आरोप तय करने व नहीं तय करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 26 सितंबर को सुनवाई की अगली

By Test1 Test1Edited By: Publish:Mon, 31 Aug 2015 10:06 PM (IST) Updated:Mon, 31 Aug 2015 10:30 PM (IST)
अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में फैसला सुरक्षित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में वर्ष 2002 के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। सीबीआइ अदालत ने चार्जशीट पर सुनवाई पूरी करने के बाद आरोप तय करने व नहीं तय करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 26 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। पूर्व टेलिकॉम सचिव शयामल घोष की जमानत अर्जी पर भी 26 सितंबर को ही सुनवाई होगी।

विशेष सीबीआइ जज ओपी सैनी की अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सात दिन के अंदर अपनी लिखित दलीलें दायर करने के लिए कहा है। सीबीआइ ने दिसंबर 2012 में उक्त मामले में आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र में पूर्व टेलिकॉम सचिव शयामल घोष सहित टेलिकॉम फर्म-भारती सेलुलर, हचिसन मैक्स व स्टर्लिग सेलुलर को आरोपी बनाया गया था।

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