एक हजार से ज्यादा पुराने कानूनों के खात्मे का रास्ता साफ

लोकसभा में विनियोग अधिनियम विधेयक 2015 में संशोधन को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया।

By Rajesh KumarEdited By: Publish:Wed, 04 May 2016 02:43 AM (IST) Updated:Wed, 04 May 2016 10:27 AM (IST)
एक हजार से ज्यादा पुराने कानूनों के खात्मे का रास्ता साफ

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा ने 1053 पुराने कानूनों को खत्म किए जाने से संबंधित विधेयक में राज्यसभा के संशोधनों को मंजूरी दे दी। विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2015 में संशोधन को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक में 758 पुराने विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने की मांग की गई है। निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक 2015 को भी लोकसभा ने पारित किया है। यह विधेयक 295 नियमों को निरस्त करने से संबंधित है।

इससे पहले विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2015 को लोकसभा ने 11 मई 2015 को पारित कर दिया था। निरसन एवं संशोधन (तीसरा) विधेयक 2015 को 6 अगस्त 2015 को पारित किया गया था। दोनों विधेयकों को राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ 27 अप्रैल को पारित किया था।

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सीमित समय के लिए विनियोग अधिनियम संचालित रहता है। एक वित्त वर्ष की अवधि में यह खर्च अधिकृत करता है। इन कानूनों को न तो कानून मंत्रालय ने न ही किसी और ने केंद्रीय कानूनों की किसी भी सूचि में शामिल किया है। फिर भी ये कानून तकनीकी रूप से किताबों में हैं। विधेयक राज्यसभा की चयन समिति की सिफारिशों के भी अनुरूप है। चयन समिति ने विनियोग अधिनियम में निरसन क्लाउज होने की सिफारिश की थी।

295 अधिनियमों को निरस्त करने की मांग वाले निरसन एवं संशोधन (तीसरा) विधेयक 2015 में दो कानूनों में छोटे से संशोधन का भी प्रस्ताव रखा गया है।

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