तमिलनाडु: अयोग्य घोषित किए गए 18 विधायकों ने किया हाईकोर्ट का रुख

टीटीवी दिनाकरण के समर्थन वाले 18 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर कांग्रेस ने भी रोष जताया है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Publish:Tue, 19 Sep 2017 11:51 AM (IST) Updated:Tue, 19 Sep 2017 11:54 AM (IST)
तमिलनाडु: अयोग्य घोषित किए गए 18 विधायकों ने किया हाईकोर्ट का रुख
तमिलनाडु: अयोग्य घोषित किए गए 18 विधायकों ने किया हाईकोर्ट का रुख

चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने 18 सितंबर को एआईएडीएमके के 18 विधायकों के अयोग्य घोषित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। विधायकों ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है और हाईकोर्ट ने इनकी जल्द सुनवाई वाली याचिका को मंजूर कर लिया है।

टीटीवी दिनाकरण के समर्थन वाले 18 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर कांग्रेस ने भी रोष जताया है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर राज्य को बेतुका रंगमंच बनाए जाने की निंदा की और फैसले को पक्षपातपूर्ण करार दिया।

चिदंबरम ने कहा कि अब डूबते हुए जहाज को बचाया नहीं जा सकता है। उन्होंने एमएलए को अयोग्य घोषित किए जाने को अल्पमत वाली तमिलनाडु सरकार की मदद वाला फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु के स्पीकर सही हैं, तो कोई भी विधायक दल का नेता विधायकों के असहमति के स्वर को बदल नहीं सकता है।

पी. चिदंबरम ने फैसले को महान विश्वासघात बताया। बता दें कि एआईएडीएमके के 18 विधायकों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुरूप बनाए गए दल-बदल विरोधी और अयोग्यता कानून 1986 के तहत यह कदम उठाया गया है।

यह भी पढ़ें: अन्नाद्रमुक के 18 बागी विधायक अयोग्य करार

chat bot
आपका साथी