नाबालिग किशोरी के साथ दो लोगो ने किया दुष्कर्म, दोनों की हुई गिरफ्तारी; पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में 12 वर्षीय लड़की से यौन उत्पीड़न का मामला दो लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

By AgencyEdited By: Publish:Wed, 08 Feb 2023 05:15 AM (IST) Updated:Wed, 08 Feb 2023 05:15 AM (IST)
नाबालिग किशोरी के साथ दो लोगो ने किया दुष्कर्म, दोनों की हुई गिरफ्तारी; पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
12 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।

मुंबई, एजेंसी। मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में 12 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीड़िता का जीजा भी अपराध में था शामिल

पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह एक महीने पहले की है जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी। वह अपने घर पर अकेली थी जब एक आरोपी आया और कहा कि उसके जीजा ने उसे महालक्ष्मी और लोअर परेल रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर बुलाया है, लेकिन जब पीड़िता ने जाने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने जबरदस्ती और धमकी देकर पीड़िता को पकड़ लिया। पुलिस ने आगे बताया, 'मौके पर मौजूद अन्य आरोपी (लड़की का जीजा) लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।'

आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पीड़ता को घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी। यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित लड़की ने अपने परिवार द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के एक महीने बाद अपने परिवार को इसके बारे में बताया।

पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने पहले आरोपी को न्यायिक हिरासत और दूसरे आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया।

यह भी पढ़ें: बोरीवली मेट्रोपॉलिटन अदालत ने कहा- बच्चे को देने वाले गुजारे भत्ते में पिता को स्कूल फीस देना अनिवार्य नहीं

chat bot
आपका साथी