महाराष्ट्र में गुटका बेचने पर तीन साल की सजा

सदन में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने कहा, प्रदेश में गुटका विरोधी कानून प्रभावी है। बावजूद इसके उसे पड़ोसी राज्यों से लाकर बेचा जा रहा है।

By BabitaEdited By: Publish:Thu, 08 Mar 2018 01:00 PM (IST) Updated:Thu, 08 Mar 2018 01:00 PM (IST)
महाराष्ट्र में गुटका बेचने पर तीन साल की सजा
महाराष्ट्र में गुटका बेचने पर तीन साल की सजा

मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तंबाकू गुटका की बिक्री पर प्रतिबंध और कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। इसकी बिक्री करने वाले को गैर जमानती धाराओं में निरुद्ध किया जाएगा। उसे तीन साल तक की सजा मिलेगी। सरकार की ओर से यह जानकारी विधान परिषद में दी गई।

सदन में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने कहा, प्रदेश में गुटका विरोधी कानून प्रभावी है। बावजूद इसके उसे पड़ोसी राज्यों से लाकर बेचा जा रहा है। मुंडे ने यह बात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये कही। उन्होंने कहा कि यह अवैध बिक्री भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। उन्होंने इस मामले की सीआइडी से जांच कराए जाने की मांग की। मुंडे ने कहा, तंबाकू चबाने से होने वाले कैंसर के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में होते हैं। जवाब में खाद्य व आबकारी राज्य मंत्री मदन येरावर ने कहा, गुटका उन राज्यों में बनता है जहां पर यह प्रतिबंधित नहीं है। लेकिनइसे चोरी-छिपे महाराष्ट्र में लाकर बेचा जाता है। 

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