Maharashtra: अग्रिम जमानत के लिए बांबे हाई कोर्ट पहुंचे नितेश राणे

Maharashtra नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हत्या के प्रयास के कथित मामले में खुद पर लगे आरोपों को लेकर बांबे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। न्यायालय ने पिछले हफ्ते उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Mon, 03 Jan 2022 09:04 PM (IST) Updated:Mon, 03 Jan 2022 09:04 PM (IST)
Maharashtra: अग्रिम जमानत के लिए बांबे हाई कोर्ट पहुंचे नितेश राणे
अग्रिम जमानत के लिए बांबे हाई कोर्ट पहुंचे नितेश राणे। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हत्या के प्रयास के कथित मामले में खुद पर लगे आरोपों को लेकर बांबे हाई कोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सिंधुदुर्ग जिले के सत्र न्यायालय ने पिछले हफ्ते उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। नितेश के वकील संग्राम देसाई ने सोमवार को बताया कि विधायक की अपील पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। विधायक ने अपनी अपील में दावा किया है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें हत्या के मामले में झूठा फंसाया गया है।कानकावली पुलिस थाने में नितेश और अन्य लोगों के खिलाफ पिछले दिसंबर में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में उन पर सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव अभियान के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर कथित हमला करने का आरोप है। इस चुनाव में शिवसेना को झटका देते हुए नारायण राणे के नेतृत्व वाले पैनल ने जीत दर्ज की थी।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार त्योहारों के समय प्रतिबंध लगा रही है, यह गलत है। यह हिंदू विरोधी सरकार है। वे पाबंदियों के बारे में तभी सोचते हैं, जब हिंदू त्योहार आते हैं। शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन उनका हिंदुत्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया। उनके मुताबिक, हमें न तो नोटिस मिला और न ही हमें कोई जानकारी है। हमने पहले ही 25 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है। हमने बैंक से ब्याज की राशि के बारे में सूचित करने के लिए कहा है। नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे व उनके विधायक बेटे नितेश राणे के विरुद्ध ऋण अदायगी न कर पाने के कारण पुणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। पुणे पुलिस के उपायुक्त (अपराध) श्रीनिवास घाडगे के अनुसार नीलम एवं नितेश के विरुद्ध तीन सितंबर को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

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