ओमिक्रोन के खतरे को देख सतर्क हुई मुंबई, बीएमसी की नई गाइडलाइन जारी; क्‍या लगेगा नाइट कर्फ्यू

Omicron Cases in Maharashtra बीएमसी ने मुंबई में ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए साल और क्रिसमस से पहले गाइडलाइन जारी कर दी है। किसी कार्यक्रम में 200 लोगों के एकत्रित होने के लिए अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Wed, 22 Dec 2021 08:30 AM (IST) Updated:Wed, 22 Dec 2021 11:06 AM (IST)
ओमिक्रोन के खतरे को देख सतर्क हुई मुंबई, बीएमसी की नई गाइडलाइन जारी; क्‍या लगेगा नाइट कर्फ्यू
महाराष्ट्र में ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं

मुंबई, मिड डे। महाराष्ट्र (Maharahtra) में ओमिक्रोन वैरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी (BMC) ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं साथ ही क्रिसमस (Christmas) और नए साल (New Year 2022) को ध्‍यान में रखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। गौरतलब है कि अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक यह नया वैरिएंट पहुंच चुका है और इसके 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में नए वैरिएंट से बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सावधान करते हुए कहा है कि ‘वार रूम’सक्रिय कर लें और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने जैसे कदम उठाने पर भी विचार करें।

ओमिक्रोन के मामलों को देखते हुए मंगलवार को, बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) ने नए दिशानिर्देश पेश किए, जिसमें कहा गया था कि नए आदेशों के अनुसार, किसी कार्यक्रम में 200 लोगों के एकत्रित होने के लिए अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बंद स्थानों में "6×6 फीट की दूरी को सख्ती से बनाए रखते हुए" 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति दी जाएगी, लेकिन खुले स्थानों में समान दूरी के मानदंड के साथ केवल 25 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी।

इसमें आगे कहा गया है, "किसी भी कार्यक्रम / समारोह / सभा / शादी / पार्टी / बैठक, गतिविधि या सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए लोगों की संख्‍या 200 से अधिक है तो ऐसे में वहां सहायक आयुक्त या स्थानीय वार्ड अपने प्रतिनिधियों को पर्यवेक्षक के रूप में, ऐसी किसी भी सभा की निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजेगा कि वहां कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य नियमों का कड़ाई से पालन हो। ”उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता, 1860 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा। इससे पहले, राज्य सरकार ने बिना किसी अनुमति के 1,000 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी थी।

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