Maharashtra New COVID Guidelines: महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, रहेंगी ये पाबंदियां

Maharashtra New COVID Guidelines महाराष्ट्र में अब नए कोरोना ​​​​दिशानिर्देशों की घोषणा की गई है। राज्य में अब सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Fri, 24 Dec 2021 09:01 PM (IST) Updated:Fri, 24 Dec 2021 09:01 PM (IST)
Maharashtra New COVID Guidelines: महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, रहेंगी ये पाबंदियां
महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, रहेंगी ये पाबंदियां। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नए कोरोना ​​​​दिशानिर्देशों की घोषणा की है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इनडोर शादियों में अधिकतम 100 लोगों और आउटडोर शादियों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति होगी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हाल के लिए 50 फीसद क्षमता की अनुमति है। अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी उपस्थित लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और खुली जगह में यह संख्या 250 से अधिक या स्थान की क्षमता का 25 फीसद जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा हाल 50 फीसद की क्षमता पर संचालित होंगे। उन सभी को अपनी पूरी क्षमता के साथ-साथ 50 फीसद क्षमता भी घोषित करनी होगी। 

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के फिर सिर उठाने के बाद से राज्यों ने कई तरह प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू की अवधि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में रात्रिकालीन कर्फ्यू  लागू किया जा चुका है। लखनऊ में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बैठक कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई दिशा निर्देश दिए। इसके तहत प्रदेश में शादी-विवाह व सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकाल के साथ अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता को इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। मुख्यमंत्री ने बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने के लिए भी कहा है। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यदि ग्राहक ने मास्क नहीं लगाया है तो दुकानदार उसे सामान न दे। सड़कों और बाजारों में हर व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करके इसकी निगरानी करें। साथ ही, मुख्यमंत्री ने देश के किसी भी राज्य या विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग कराने का भी निर्देश दिया है। 

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