भाजपा नेता किरीट सोमैया महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक के खिलाफ HC में दायर करेंगे याचिका, जानें क्‍या है मामला

भाजपा नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) आज महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) और शिवसेना (Shiv Sena ) विधायक प्रताप सरनाइक (Pratap Sarnaik ) के खिलाफ शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर करेंगे। विहंग गार्डन के कथित अनधिकृत निर्माण को लेकर ये याचिका दायर की जाएगी।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Fri, 29 Apr 2022 10:01 AM (IST) Updated:Fri, 29 Apr 2022 10:01 AM (IST)
भाजपा नेता किरीट सोमैया महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक के खिलाफ HC में दायर करेंगे याचिका, जानें क्‍या है मामला
किरीट सोमैया महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।

मुंबई, एएनआइ। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) ठाणे में विहांग गार्डन (Vihang Garden) के कथित अनधिकृत निर्माण और बिल्डर को 18 करोड़ रुपये के जुर्माने से छूट को लेकर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

सरनाइक का नाम इस साल 25 मार्च को तब सुर्खियों में आया था, जब प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) घोटाले के सिलसिले में उनकी संपत्ति कुर्क की थी। केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत सरनाइक और उनके परिवार के सदस्यों के 11.35 करोड़ रुपये मूल्य के ठाणे में दो फ्लैट और जमीन का एक पार्सल कुर्क किया।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने का सोमैया का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पिछले सप्ताह मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर कथित हमले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी और शहर की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी।

पिछले कुछ दिनों से शिवसेना और बीजेपी के बीच हनुमान चालीसा विवाद को लेकर आमने-सामने हैं। इस पंक्ति में, सोमैया ने दावा किया कि वह निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन गए थे, जिन्हें हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तारी के बाद वहां ले जाया गया था। सोमैया ने थाने के बाहर आरोप लगाया कि शिवसैनिकों की भीड़ ने उन पर कथित तौर पर हमला किया था। इस बीच, इस मामले में राणा दंपत्ति की जेल की अवधि 29 अप्रैल को मुंबई की अदालत द्वारा याचिका पर सुनवाई होने तक जारी रहेगी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद हनुमान चालीसा पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।

निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, एक विधायक, ने बाद में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने की अपनी योजना की घोषणा की। बाद में, दंपति ने गंभीर प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए कॉल वापस ले लिया।

राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने आरोप लगाया कि राणा दंपति ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा राणा दंपत्ति के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद विवाद को गति मिली, जिन्हें बाद में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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