गावित मामले की दो माह में पूरी हो जांच, हाईकोर्ट का निर्देश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को आय से अधिक संपत्तिके मामले में नंदुरबा

By Edited By: Publish:Wed, 14 Jan 2015 03:32 AM (IST) Updated:Wed, 14 Jan 2015 03:14 AM (IST)
गावित मामले की दो माह में पूरी हो जांच, हाईकोर्ट का निर्देश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को आय से अधिक संपत्तिके मामले में नंदुरबार से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विजय कुमार गावित के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। साथ ही जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से भी जांच रिपोर्ट मांगी है।

प्रगति रिपोर्ट की पेश

इससे पहले एसीबी ने न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एके मेनन की खंडपीठ के समक्ष जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट देखने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जांच को लेकर उचित कदम उठाए गए हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जांच पूरा करने के लिए उन्हें दो महीने का वक्त दिया जाए।

इस पर आपत्तिजताते हुए याचिकाकर्ता के वकील उदय वारुंजेकर ने कहा कि एसीबी पिछले छह महीने से मामले की जांच कर रही है। मामले की जांच में काफी वक्त बीत चुका है। इस बार उन्हें एसीबी को समय देने पर ऐतराज नहीं है पर खंडपीठ अपने आदेश में स्पष्ट करे कि जांच के लिए एसीबी को आगे वक्त नहीं दिया जाएगा।

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