आरटीई का उल्लंघन करने वालों की मान्यता रद्द हो
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए 'राइट टू एजूकेशन' का उल्लंघन करने वाले 46 अशासकीय स्कूलों की मान्यता रद्द किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कोर्ट ने इस सिलसिले में राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र, कलेक्टर, डीईओ कटनी और ब्लॉक स्रोत समन्वयक बड़वारा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए 9 जुलाई तक का समय दिया गया है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता कटनी बड़वारा निवासी ओंकार विश्वकर्मा का पक्ष अधिवक्ता विष्णुदेव सिंह चौहान ने रखा।