मप्र में निजी स्कूलों को आनलाइन कक्षाओं के लिए अब देना होगा शपथ पत्र, तभी मिल पाएगा ये फायदा
मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल में आरटीई के अंतर्गत दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के लिए शपथ पत्र देना होगा। ये निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी किए गए हैं कि आधार सत्यापन व ऑनलाइन कक्षाओं में वार्षिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
भोपाल, जागरण संवाददाता। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शासन की ओर से फीस प्रतिपूर्ति दी जाती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसे लेकर अब नई व्यवस्था शुरू की है। अब निजी स्कूलों में कोरोना संक्रमण काल में आरटीई के अंतर्गत दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के लिए शपथ पत्र देना होगा इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का फोटो भी अपलोड करना होगा। अगर ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होती हैं तो ऐसे में निजी स्कूलों को कोरोना काल में फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। ये निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी किए गए हैं कि आधार सत्यापन व ऑनलाइन कक्षाओं के कुल दिन और बच्चे के वार्षिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। स्कूल केवल आनलाइन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की ही उपस्थिति दर्ज करेगा। यदि अभिभावकों ने शिकायत की तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गलत जानकारी दी तो होगी कार्रवाई
राज्य शिक्षा केंद्र का कहना है कि आधार सत्यापन करने के बाद ऑनलाइन कक्षा के कुल दिन व बच्चों की सालभर की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। स्कूल केवल उन्हीं बच्चों की उपस्थिति दर्ज करेगा जिन बच्चों ने आनलाइन कक्षा में पढ़ाई की है। अगर अभिभावक आनलाइन कक्षा न लगने की शिकायत करते हैं तो ऐसी स्थिति में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फीस का ब्यौरा भी देना होगा
राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार सभी निजी स्कूलों का वार्षिक शुल्क एवं स्कूल का फीस स्ट्रक्चर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। इनमें नर्सरी से केजी-2 तक की कक्षाएं भी शामिल रहेंगी। इसमें सत्र 2020-21 का फीस का ब्यौरा, प्रत्येक कक्षा के बच्चों से ली जाने वाली फीस की एक-एक रसीद की पीडीएफ फाइल भी शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।