गवर्नर हो या मंत्री, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा: एसआईटी

भोपाल [ब्यूरो]। व्यापमं घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से जो निर्देश मिले हैं, उस पर सख्ती से कार्

By Edited By: Publish:Tue, 24 Feb 2015 05:34 AM (IST) Updated:Tue, 24 Feb 2015 02:49 AM (IST)
गवर्नर हो या मंत्री, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा: एसआईटी

भोपाल [ब्यूरो]। व्यापमं घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से जो निर्देश मिले हैं, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में गवर्नर या मंत्री जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह बात सोमवार को एसआईटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस चंद्रेश भूषण ने संवाददाताओं से चर्चा में कही।

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से घोटाले की एक्सल शीट बदलने की शिकायत पर रिटायर्ड जस्टिस भूषण का कहना था कि एसआईटी इस मामले का परीक्षण कर रही है। यदि जरूरत पडे़गी तो एसटीएफ के अलावा किसी और एजेंसी से इसकी जांच कराई जाएगी। राज्यपाल पर एफआईआर दर्ज करने के अधिकार को लेकर उनका कहना था कि एफआईआर दर्ज करने का अधिकार जांच अधिकारी के पास होता है।

अतिविशिष्ट के नाम पर चुप्पी

अतिविशिष्ट के नाम पर रिटायर्ड जस्टिस भूषण ने अब भी चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल नामों का खुलासा नहीं कर सकते। गौरतलब है कि एसआईटी की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजकर अतिविशिष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को इस रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई की अनुमति दे दी है।

डीजल नहीं मिलने से दुखी

एसआईटी के सदस्य रिटायर्ड आईपीएस विजय रमण ने रिटायर्ड जस्टिस भूषण को मिले वाहन में पर्याप्त डीजल नहीं दिए जाने से स्टाफ के प्रति नाराजगी जताई है। रमण ने स्टाफ से कहा कि रिटायर्ड जस्टिस भूषण इस तरह की व्यवस्था से बेहद दुखी हैं। उन्होंने स्टाफ से सही व्यवस्था करने के लिए कहा है।

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