यशवंत सिन्हा व तीन भाजपा नेताओं का बयान कोर्ट में दर्ज, फैसला 18 को

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा व तीन भाजपा नेताओं ने कोर्ट में कहा कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं।

By Edited By: Publish:Thu, 07 Jun 2018 01:07 AM (IST) Updated:Thu, 07 Jun 2018 11:32 AM (IST)
यशवंत सिन्हा व तीन भाजपा नेताओं का बयान कोर्ट में दर्ज, फैसला 18 को
यशवंत सिन्हा व तीन भाजपा नेताओं का बयान कोर्ट में दर्ज, फैसला 18 को

रांची, जेएनएन। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा व तीन भाजपा नेताओं ने बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में हाजिर होकर बयान दर्ज कराया। भाजपा नेताओं में राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, पूर्व सांसद यदुनाथ पाडेय व अजय मारू शामिल हैं। नेताओं ने कोर्ट में कहा कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं। इनके बयान दर्ज होने के बाद अदालत में अभियोजन व बचाव की ओर से बहस हुई। अदालत ने बहस पूरी करते हुए फैसले की तिथि 18 जून निर्धारित की और सभी अभियुक्तों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया।

नेताओं की ओर से अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बताया कि राज्य की जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर 12 मई 2008 से 23 मई 2008 तक भाजपा का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था। उस समय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे। नेताओं पर कांके के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगा था कि 12 मई 2008 को मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान इन नेताओं ने हॉटलिप्स चौक पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, नाजायज मजमा बनाकर बैरिकेटिंग तोड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो सभी नेता सड़क पर ही धरना पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे।

इससे जाम लग गया, राहगीर परेशान हो गए। तीन लोगों ने ही दी गवाही मामले में 13 लोगों को गवाह बनाया गया था। इसमें दस लोग गवाही देने नहीं पहुंचे। तीन लोगों की गवाही हुई। उसने भी घटना के बारे में अदालत को स्पष्ट जानकारी नहीं दी। तीन गवाहों में एक गवाह सिपाही और दो प्रशासनिक पदाधिकारी थे। सिपाही मधई मंडल ने अभियुक्तों को पहचानने से इन्कार किया था। कोर्ट से निकलने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि अभी वे इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं संजय सेठ ने कहा कि अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया।

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