JPSC Mains: छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए

JPSC Mains. झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी मेंस से जुड़े अभ्‍यर्थियों की ओर से दाखिल किए गए सभी आइए पर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Wed, 06 Mar 2019 12:36 PM (IST) Updated:Thu, 07 Mar 2019 10:40 AM (IST)
JPSC Mains: छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए
JPSC Mains: छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी मुख्‍य परीक्षा को लेकर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अभ्‍यर्थी कुलदीप मुंडा की ओर से दाखिल किए गए आइए पर उच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि सभी आइए को एक साथ सुना जाएगा। छठी जेपीएससी मामले में सुनवाई आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने अगले महीने की तारीख मुकर्रर की है। कोर्ट ने इस मामले में रिजल्‍ट पर रोक को जारी रखने का निर्देश दिया है।

इस दौरान अदालत ने इच्छुक अभ्यर्थियों को कहा कि सभी आइए पर अपना पक्ष अावेदन के साथ रखें। कोर्ट ने सभी आइए को एक साथ अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। उच्‍च न्‍यायालय में इस मामले की अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है। अब तक सिर्फ एक अभ्यर्थी मृत्‍युंजय प्रसाद ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा था ।

इस मामले में अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखने को कहा गया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने पंकज कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी से शुरू होनेवाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। इस याचिका में मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

दो अभ्‍यर्थियों ने दिया आवेदन
झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी की ओर आयोजित छठी सिविल संयुक्त सेवा परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में बुधवार को कुलदीप मुंडा व एक अभ्यर्थी ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। दोनों की ओर से अदालत से समय की भी मांग की गई। मामले में अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।

दरअसल पंकज कुमार पांडेय की ओर से इस संबंध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कहा गया है विज्ञापन की शर्तों में बदलाव किया गया है और प्रारंभिक परीक्षा का कई बार संशोधित परिणाम जारी किया गया है, जो गलत है। पूर्व में इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक नोटिस जारी कर इस मामले में अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने की छूट दी थी, ताकि इस मामले में प्रभावित सभी का पक्ष सुना जा सके। अब तक तीन अभ्यर्थियों ने इस मामले में हाई कोर्ट में पक्ष रखने के लिए आवेदन दिया है। मामले में अब नौ अप्रैल को सुनवाई होगी।

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