Ranchi News : रांची जिला में करीब एक लाख से अधिक अपात्र लोगों के पास है राशन कार्ड

रांची जिला प्रशासन ने वैसे अपात्र लोग जिन्होंने अब तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया हैं उन्हें कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। 30 नवंबर तक कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है। रांची जिला अंतर्गत ऐसे लोगों की संख्या करीब एक लाख है।

By Sanjay Kumar SinhaEdited By: Publish:Wed, 17 Nov 2021 05:20 PM (IST) Updated:Wed, 17 Nov 2021 05:20 PM (IST)
Ranchi News : रांची जिला में करीब एक लाख से अधिक अपात्र लोगों के पास है राशन कार्ड
रांची जिला में करीब एक लाख से अधिक अपात्र लोगों के पास है राशन कार्ड

रांची जासं। रांची जिला प्रशासन ने एक बार फिर से वैसे अपात्र लोग जिन्होंने अब तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया हैं, उन्हें कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है।  30 नवंबर तक कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि रांची जिला अंतर्गत ऐसे लोगों की संख्या करीब एक लाख है। उन्हें अपना कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में कर देना है। अन्यथा ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही की जाएगी। हालांकि, कई बार निर्देश देने के बाद भी अब तक रांची जिला में 3500 ही राशन कार्ड सरेंडर किया जा चुका है।

रांची जिला में 8 अपात्र राशन कार्डधारियों से 4.5 लाख रुपये वसूले गए हैं। जब से राशन उठा रहे थे, तब से उनसे हर्जाना वसूला गया है। यहीं नहीं निलंबित पीडीएस डीलरों से भी हर्जाना वसूला गया है। भविष्य में अपात्र व्यक्ति, परिवार द्वारा अधिनियम का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक चयनित हो गये है, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019, के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत, जो पीएचएच, अन्त्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच,अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से अयोग्य पीएचएच,अन्त्योदय राशन कार्ड अपने प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में विलोपित रद करने के लिए स्वेच्छा से समर्पित करने को कहा गया है।

क्या होगी कार्रवाई :

- राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।

- सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

इन्हें नहीं मिल सकता है राशनकार्ड :-

- परिवार का कोई भी सदस्य अगर भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद, प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे- विश्वविद्यालय/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित होने पर।

-परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर ,व्यावसायिक कर देते हो।

- परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि हो।

- परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन हो।

- परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजिकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो।

- परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन हो।

- परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारे तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो।

- परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण हो।

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