पूर्व मंत्री एनोस एक्का व परिवार के 7 सदस्यों को 7 साल जेल, 50-50 लाख जुर्माना

सीबीआइ की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्‍का पर मंगलवार को अपना बड़ा फैसला सुनाया है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Tue, 25 Feb 2020 02:24 PM (IST) Updated:Wed, 26 Feb 2020 08:25 AM (IST)
पूर्व मंत्री एनोस एक्का व परिवार के 7 सदस्यों को 7 साल जेल, 50-50 लाख जुर्माना
पूर्व मंत्री एनोस एक्का व परिवार के 7 सदस्यों को 7 साल जेल, 50-50 लाख जुर्माना

रांची, जेएनएन। 7 Years Jail to Anosh Ekka in Disproportionate Assets Case पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत आठ के खिलाफ सीबीआई की अदालत ने सात-सात साल जेल की सजा मुकर्रर की है। सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है। एनोस तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कैबिनेट के मंत्री थे। अदालत से उम्रकैद की सजा बहाल होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी।

सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जिन लोगों के खिलाफ सजा सुनाई है, उनमें एनोस एक्का के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का तथा उनके भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एनोस एवं उसके परिवार के खिलाफ आय से अधिक 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप है।

बताते चलें कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 एवं 11 दिसंबर 2012 को दायर की गई थी। आरोप गठन  23 अगस्त 2012 को हुआ था। इससे पहले वर्ष 2008 में यह मामला निगरानी ब्यूरो (एसीबी) के पास था।

अरे मर्दे कोई जेल न होगा .....

लंच के समय एनोस कोर्ट परिसर स्थित दुकान पर परिचितों व पार्टी नेताओं से मिलने पहुंच गए। चाय की चुस्की के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत कीे। एक परिचित ने जब सजा की आशंका जताई तो उनका जवाब अलग ही था। समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अरे मर्दे को न जेल होगा...। कोई टेंशन नहीं लेना है। उनके इस जवाब से सब ठहाका लगाने लगे।

पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत आठ को सात-सात साल की कैद

आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का को सात-सात जेल की सजा सुनायी गयी है। सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आरोपितो पर 50-50 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआइ अदालत ने 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

एनोस एवं उसके परिवार के खिलाफ आय से अधिक 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप है। बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद  सीबीआई ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी  एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट  27 जनवरी 2012 एवं  11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी। आरोप गठन  23 अगस्त 2012 को हुआ था।

एनोस पर है आय से अधिक 16 करोड़ अर्जित करने का आरोप

इससे पहले वर्ष 2008 में यह मामला निगरानी ब्यूरो (एसीबी) के पास था। सीबीआइ की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्‍का पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्र ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। एनोस एक्‍का और उसके परिवार पर आय से करीब 16 करोड़ रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है।

पारा शिक्षक की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एनोस

पारा शिक्षक की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एनोस से जुड़े आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में सुनवाई चल हुई। दैनिक जागरण के रिपोर्टर नीलमणि के द्वारा बताया गया है कि एनोस पर अदालत का बड़ा फैसला आया है। फैसला सुनने के लिए एनोस एक्का कोर्ट पहुंचे। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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