मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस

पिछले दिनों एसडीजेएम अजय कुमार गुड़िया की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था।

By Edited By: Publish:Tue, 17 Jul 2018 10:47 AM (IST) Updated:Tue, 17 Jul 2018 03:15 PM (IST)
मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस
मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस

राज्य ब्यूरो, रांची। अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर आंशिक सुनवाई के बाद प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने जारी किया। अदालत ने कहा कि रिवीजन याचिका के एडमिशन के बिंदु पर प्रतिवादी का भी पक्ष जानना जरूरी है। इसके लिए अदालत ने एक अगस्त की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। यह याचिका भाजपा के नेता नवीन झा ने दाखिल की है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों एसडीजेएम अजय कुमार गुड़िया की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन फाइल (नंबर 281/18) किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य नवीन झा ने राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में दस करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया था।

इसमें कहा गया है कि 18 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में काग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में राहुल गांधी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा था कि हत्या के एक आरोपी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। यह भाजपा में ही संभव है। राहुल गांधी के इस तरह के बयान से गहरा आघात लगा है।

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