केस की सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, अब वेबसाइट पर मिलेगा आवेदन का स्टेटस

Jharkhand Court News. मुवक्किल व अधिवक्ताओं की परेशानी को देखते हुए सिविल कोर्ट ने पहल की है। अगर आवेदन पेंडिंग है या डिफेक्ट है तो इसकी भी जानकारी अपलोड कर दी जाती है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Thu, 09 Jul 2020 10:17 AM (IST) Updated:Thu, 09 Jul 2020 10:17 AM (IST)
केस की सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, अब वेबसाइट पर मिलेगा आवेदन का स्टेटस
केस की सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, अब वेबसाइट पर मिलेगा आवेदन का स्टेटस

रांची, जासं। अपने केस की सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए अब अधिवक्ताओं को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं की परेशानी को देखते हुए हाई कोर्ट के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी के आवेदन का स्टेटस वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जा रहा है। अधिवक्ता व मुवक्किल रांची सिविल कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केस नंबर के माध्यम से आवदेन का स्टेटस देख सकते हैं।

प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे आवेदन का स्टेटस अपलोड किया जाता है। अगर आवेदन पेंडिंग है या डिफेक्ट है तो इसकी भी जानकारी अपलोड कर दी जाती है। साथ ही, सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने से पूर्व जेरोक्स शुल्क और कोर्ट फी कितना का लगेगा, इसकी भी जानकारी फोन कर दे दी जाती है।

रेडी फॉर डिलिवर की सूचना अपलोड होने के बाद अधिवक्ता सिविल कोर्ट जाकर सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद अधिवक्ताओं को बेवजह कोर्ट का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही अपने आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं।

तीसरे दिन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है स्टेटस

सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए कोर्ट परिसर में बनाए गए ड्रॉप बॉक्स में आवदेन डालना होता है। 24 घंटे के बाद ड्रॉप बॉक्स से आवेदन निकाल कर उसे कॉपी डिपार्टमेंट भेजा जाता है। फिर वहां से आवेदन संबंधित कोर्ट भेजा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दो दिन का समय लगता है। तीसरे दिन दोपहर 12:30 बजे आवेदन का स्टेटस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है।

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