वीडियोकोन के मालिक से ठगे थे नौ करोड़, हाई कोर्ट ने दो आरोपितों को नहीं दी अग्रिम जमानत

साढ़े नौ करोड़ की धोखाधड़ी के इस मामले में खनन क्षेत्र का लीज दिलाने का लालच दिया गया था।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Aug 2018 02:15 PM (IST) Updated:Tue, 21 Aug 2018 02:15 PM (IST)
वीडियोकोन के मालिक से ठगे थे नौ करोड़, हाई कोर्ट ने दो आरोपितों को नहीं दी अग्रिम जमानत
वीडियोकोन के मालिक से ठगे थे नौ करोड़, हाई कोर्ट ने दो आरोपितों को नहीं दी अग्रिम जमानत

रांची, राज्य ब्यूरो। पालकोट के राजा नंद गोपाल सिंह के नाम पर साढ़े नौ करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी संजय सत्यानंद वर्मा और कुणाल वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी।

ज्ञात हो कि दोनों आरोपितों ने राजा नंद गोपाल सिंह के नाम पर वीडियोकॉन के मालिक से खनन क्षेत्र दिलाने के लिए ठगी कर साढ़े नौ करोड़ रुपये लिये थे। इस पर उन्होंने जामताड़ा में इनके खिलाफ केस दर्ज किया। उस केस की सुनवाई के दौरान जामताड़ा कोर्ट से दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसी वारंट के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

इस मामले के मुख्य अभियुक्त राची के कुणाल वर्मा एवं उनके सहयोगी मुंबई के संजय सत्यानंद वर्मा के विरुद्ध जामताड़ा की निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दोनों आरोपियों ने पालगंज (गिरिडीह जिला) में 50 वर्ग मील खनन क्षेत्र के संबंध में संजय सत्यानंद वर्मा और कुणाल के द्वारा राजा नंद गोपाल के नाम पर साढ़े नौ करोड़ यह कहते हुए ठग लिया कि हम खनन क्षेत्र के मालिक हैं। राजा नंद गोपाल की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जानकारी दी।

राजा नंद गोपाल सिंह का नाम लेकर की थी ठगी

पालकोट के राजा नंद गोपाल सिंह के नाम पर साढ़े नौ करोड़ की यह धोखाधड़ी की गई थी। जिसमें आरोपी संजय सत्यानंद वर्मा और कुणाल वर्मा ने वीडियोकोन के मालिक को झारखंड में खनन के लिए लीज दिलाने का झांसा दिया था। दोनों आरोपितों पर जामताड़ा में केस दर्ज किया गया था। उस केस की सुनवाई के दौरान जामताड़ा कोर्ट से दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले के मुख्य अभियुक्त राची के कुणाल वर्मा एवं उनके सहयोगी मुंबई के संजय सत्यानंद वर्मा ने खुद को खनन क्षेत्र का मालिक बता साढ़े नौ करोड़ की ठगी कर ली।

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