Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन ने कसीं मुश्‍कें, रांची के CO की नौकरी पर संकट... जांच का आदेश

Jharkhand News झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जमीन का अवैध तरीके से दाखिल खारिज करने के संगीन मामले में राजधानी रांची के नगड़ी इलाके के अंचलाधिकारी के खिलाफ रांची के डीसी को जांच का आदेश दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 12:06 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 12:07 AM (IST)
Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन ने कसीं मुश्‍कें, रांची के CO की नौकरी पर संकट... जांच का आदेश
Jharkhand News: झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Ranchi News राजधानी रांची के नगड़ी इलाके के अंचलाधिकारी पर गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन करने के मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय ने रांची के उपायुक्त को जांच का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता रांची के ही सदर थाना क्षेत्र के बीआइटी ओपी के नेवरी निवासी जहीरन खातून हैं। उन्होंने शिकायत की है कि अंचल निरीक्षक की अस्वीकृति अनुशंसा के बावजूद नगड़ी के अंचलाधिकारी संतोष कुमार शुक्ला ने गलत तरीके से दाखिल खारिज कर दी है।

शिकायत में दाखिल खारिज वाद संख्या 367/2021-2022 का हवाला दिया गया है, जिसमें आपत्तियों व अंचल निरीक्षक की अस्वीकृति के बावजूद अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया है। शिकायत में जहीरन खातून ने अपनी जमीन से संबंधित पूरा ब्योरा भी दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने उपायुक्त को इस मामले में शीघ्र जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इधर, शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त कार्यालय में भी इससे संबंधित शिकायत की है।

राज्य आयोग के सदस्यों के दो पदों का सृजन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग में सदस्यों के दो पदों का सूजन करते हुए इससे संबंधित संकल्प भी जारी कर दिया गया है। संकल्प के अनुसार राज्य स्तर पर अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य होंगे और इनकी संख्या बढ़ाने के पूर्व केंद्र से अनुमति लेने की दरकार होगी। राज्य आयोग में दो सदस्यों को अपर सचिव के प्रारंभिक वेतनमान के बराबर वेतनमान निर्धारित किया गया है। सदस्य के वेतन में तीन प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि होगी। इस प्रकार दो सदस्यों के वेतन भत्ते पर राज्य सरकार के ऊपर 43.88 लाख रुपये का वार्षिक व्यय भार आएगा। 

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